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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ीं, इस मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप

AAP के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने जामिया नगर निगम इलाके में 2020 में NIA की रेड के दौरान बाधा डालने के मामले में आरोप तय किया है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Khushbu Rawal Published on: August 02, 2024 23:27 IST
अमानतुल्लाह खान- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO अमानतुल्लाह खान

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने जामिया नगर निगम इलाके में 2020 में NIA की रेड के दौरान बाधा डालने के मामले में आरोप तय किया है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ IPC की धारा 186/189/353/506 के तहत आरोप तय किया है। दिल्ली पुलिस ने मामले में आमनातुल्लाह खान के खिलाफ IPC 186/189/353/506 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

NIA के डीएसपी ने शिकायत में कहा था कि स्थानीय विधायक आमनातुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने जफर-उल-इस्लाम खान के चैरिटी अलायंस के परिसर में एनआईए के तलाशी अभियान में बाधा डाली। परिसर से छापेमारी टीम के प्रस्थान के समय अमानतउल्ला खान और उनके समर्थकों ने टीम को जबरन रोका और बहस की।

मई में नोएडा की कोर्ट ने दिया था घर को कुर्क करने का आदेश

इससे पहले मई 2024 में भी, अमानतुल्लाह खान को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तब नोएडा की एक कोर्ट ने CRPC-81/82 के तहत अमानतुल्लाह खान के घर को कुर्क करने का आदेश दिया था। नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस ने मारपीट की थी। सात मई की सुबह विधायक का बेटा अनस अपनी कार लेकर नोएडा के सेक्टर 95 में पेट्रोल पंप पर पहुंचा था। लाइन तोड़ कर जल्दी पेट्रोल भरवाने को लेकर उसकी पंप कर्मियों से लड़ाई हो गई। इसके बाद अमानतुल्लाह खान खुद पहुंचे और मैनेजर को धमकाया था। ये घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

उसके बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया था और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। लेकिन अमानतुल्लाह और उनका बेटा दोनों नहीं मिले थे, तब उन्हें फरार कहा जा रहा था।

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