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Lockdown: दिल्ली में किराया मांगने वाले मकानमालिकों पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने दिए आदेश

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जो प्रवासी श्रमिकों और छात्रों से कोरोना वायरस पर काबू के लिए लागू लॉकडाउन में किराए की मांग कर रहे हैं।

Written by: Bhasha
Published on: April 23, 2020 19:08 IST
Lockdown: दिल्ली में किराया मांगने वाले मकानमालिकों पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने दिए आदेश- India TV Hindi
Image Source : PTI Lockdown: दिल्ली में किराया मांगने वाले मकानमालिकों पर होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने दिए आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जो प्रवासी श्रमिकों और छात्रों से कोरोना वायरस पर काबू के लिए लागू लॉकडाउन में किराए की मांग कर रहे हैं। देव ने 22 अप्रैल को जारी आदेश में कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और "प्रभावित व्यक्तियों" को ऐसे मकानमालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह देंगे।

इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 29 मार्च को एक आदेश जारी किया था, जिसमें मकान मालिकों से कहा गया था कि वे श्रमिकों और प्रवासियों से एक महीने की अवधि के लिए किराए की मांग नहीं करेंगे। उस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना परिसर खाली करने के लिए मजबूर करता है, तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है।

मुख्य सचिव ने नए आदेश में कहा कि छात्रों को किराए के भुगतान के लिए मजबूर करना या उन्हें मकान खाली करने की धमकी देने जैसी घटनाएं सरकार के संज्ञान में आयी हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट श्रमिकों और छात्रों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रभावित व्यक्तियों को '100' नंबर पर कॉल कर पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायतें दर्ज करने की सलाह देंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्त इस तरह की शिकायतों के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट भेजेंगे। इससे पहले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मकान मालिकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे व्यक्ति से किराया नहीं मांगें जो लॉकडाउन के कारण भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने भी 29 मार्च को एक आदेश जारी किया था जिसमें छात्रों, श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों से एक महीने के लिए किराए की मांग करने पर रोक लगायी गयी है।

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