नई दिल्ली। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तार किए खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को तीन दिन की क्राइम ब्रांच रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली खान मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को दिल्ली की साकेट कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद तीन दिन की दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रिमांड में भेज दिया है।
जानिए नवनीत कालरा के वकील ने कोर्ट में क्या कहा
आरोपी नवनीत कालरा की तरफ से वकील विनीत मल्होत्रा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। पुलिस के रिमांड 5 दिन के रिमांड मांगने पर कोर्ट से अपना जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ी देर के लिए समय मांगा। थोड़ी देर बाद आरोपी नवनीत कालरा के वकील विनीत मल्होत्रा ने साकेत कोर्ट से कहा कि उनके क्लाईंट आरोपी नवनीत कालरा ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मैट्रिक्स कंपनी से खरीदे थे और सारा पैसा बैंक के जरिये ट्रांजेक्शन हुआ है। यही नहीं खुद आरोपी नवनीत कालरा ने कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। इसी मामले में मैट्रिक्स कंपनी के सीईओ और अन्य को दूसरी कोर्ट ने जमानत दे दी है।नवनीत कालरा के वकील ने पुलिस के 5 दिन के कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के बिल दे दिए गए है। सभी बैंक एकाउंट के डिटेल दे दिए गए है, अब वो देखे और जांच करे। इसके लिए उन्हें 5 दिन का रिमांड चाहिए था, सब उन्हें मिल गया है। नवनीत कालरा के वकील ने साकेत कोर्ट में द्वारका कोर्ट के एक फैसले का हवाला दे रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को एसेंशियल कमोडिटी नही माना है।
जानिए कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि आरोपी नवनित कालरा पर आरोप सभी संगीन है। जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बेचे गए ये बताकर कि ये जर्मनी की है, वो गलत था। दरअसल, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर चीन निर्मित थे और बढ़िया तरीके से काम भी नहीं कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से मना कर दिया था।
रविवार को देर रात हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस महामारी के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित तौर पर जमाखोरी करने और उनकी कालाबाजारी करने के आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा को बीते रविवार देर रात गिरफ्तार किया था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उसके तीन रेस्तरां से कुछ दिन पहले 500 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त हुए थे और वह उसके बाद से फरार था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोविड-19 मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं और संक्रमण की दूसरी लहर में इनकी भारी मांग है।
अग्रिम जमानत के लिए पहले ही कोर्ट का किया था रुख
बता दें कि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को कालरा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। एक सत्र अदालत द्वारा राहत देने से इनकार किए जाने के बाद 13 मई देर शाम कालरा ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। हाल में पुलिस की छापेमारी में कालरा के तीन रेस्तरां- खाना चाचा, नेगा जू और टाउन हॉल- से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे। इस मामले की जांच बाद में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि इन ऑक्सीजन सांद्रकों को चीन से आयात किया गया था और 50 से 70 हजार रुपये में बेचा जा रहा था जबकि इनकी वास्तविक कीमत 16 से 22 हजार के बीच थी।