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दिल्ली में सामने आए कोविड-19 के 44 नए मामले, कोर्ट ने ‘हर्बल हुक्कों’ की बिक्री की अनुमति दी

अदालत ने दिल्ली सरकार को याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया और यदि अन्य रेस्तरां तथा बार कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हर्बल हुक्का बेचने की अनुमति मांगते हैं, तो वह इस पर खुद फैसला ले।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 16, 2021 21:43 IST
National capital reports 44 new Covid-19 cases, 24 recoveries- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली में कोविड-19 के 44 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 0.08 प्रतिशत दर्ज की गई।

नयी दिल्ली: दिल्ली में कोविड-19 के 44 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर 0.08 प्रतिशत दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,40,484 हो गई। वहीं, पिछले 24 घंटे में संक्रमण से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, जिसके बाद मृतकों की संख्या 25,095 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 24 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। एक दिन पहले 5,21,66 नमूनों की जांच की गई थी।

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में रेस्तरां और बार में थोड़े समय के लिए हर्बल हुक्कों के उपयोग की अनुमति दे दी और कहा कि आजीविका की कीमत पर कोविड-19 प्रतिबंधों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हर्बल हुक्के जैविक जड़ी बूटियों से बने होते हैं और उसमें तंबाकू नहीं होता। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने कई रेस्तरां तथा बार की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनाई करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया था और इसे हमेशा जारी नहीं रखा जा सकता। 

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शहर में सिनेमाघर और स्विमिंग पूल भी अब पूर्ण क्षमता के साथ खुल गए हैं। याचिका में हर्बल हुक्कों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आग्रह किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह केवल अंतरिम राहत प्रदान कर रहा है और इसके लिए याचिकाकर्ताओं को एक हलफनामा देना होगा कि वे हर्बल हुक्कों की बिक्री करते समय कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। इस मामले में अब नौ फरवरी को आगे सुनवाई होगी। 

न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ताओं के हलफनामा करने पर, मामले की अगली सुनवाई तक प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) हर्बल हुक्कों की बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। कोविड-19 के मामले बढ़ने पर प्रतिवादी अदालत आ सकता है।’’ अदालत ने दिल्ली सरकार को याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया और यदि अन्य रेस्तरां तथा बार कोविड-19 के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हर्बल हुक्का बेचने की अनुमति मांगते हैं, तो वह इस पर खुद फैसला ले। 

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