Highlights
- अरविंद केजरीवाल ने मुंडका पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और घटना की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए।
- केजरीवाल ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये एवं घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की।
- दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी शुक्रवार की रात घटनास्थल का दौरा किया था।
Mundka Fire News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास स्थित उस कमर्शल बिल्डिंग का दौरा किया जहां शुक्रवार शाम आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। केजरीवाल ने मुंडका पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और घटना की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये एवं घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। बता दें कि प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मुंडका अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये के मुआवजे का ऐलान हुआ था।
'शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो गया है'
सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। केजरीवाल ने कहा, 'घटना की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।' दिल्ली के सीएम ने कहा कि आग इतनी भयावह थी और शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली सरकार लापता लोगों और मृतकों की पहचान के लिए मदद मुहैया करा रही है।' बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी शुक्रवार की रात घटनास्थल का दौरा किया था।
कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया
मुंडका की इस इमारत की दूसरी मंजिल से शनिवार को जो शव बरामद किए गए वे बुरी तरह जले हुए थे। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्ट अतुल गर्ग के मुताबिक ऐसी आशंका है कि एसी में धमाका होने की वजह से आग लगी और बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग इमारत की पहली मंजिल में लगी थी जहां CCTV कैमरे और राउटर बनाने का ऑफिस है। पुलिस उपायुक्त (बाहरी) समीर शर्मा ने बताया कि कंपनी के मालिक हरीश गोयल और उसके भाई वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बुरी तरह जले कई शव, पहचान मुश्किल
अधिकारियों के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन में बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से बुरी तरह जली हुई लाशें मिली हैं। ये लाशें इतनी बुरी तरह जल गई हैं कि पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इस बीच कंपनी के मालिकों हरीश गोयल और विजय गोयल को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ IPC के सेक्शन 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 120 (दंडनीय अपराध को अंजाम देने की योजना छिपाने) और 34 (साझा मंशा) के तहत एक FIR दर्ज की गयी है। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग के सभी फ्लोर का इस्तेमाल यही कंपनी कर रही थी। बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा पर भी केस दर्ज किया गया है। (रिपोर्टर: कुमार सोनू)