Highlights
- डीडीएमए का दिल्ली में लॉकडाउन से इनकार, सख्त पाबंदी पर मंथन
- जानें रेड अलर्ट लागू होने पर क्या-क्या प्रतिबंध लगेंगे
- फिलहाल, मेट्रो ट्रेन-बसों की शत प्रतिशत सीट पर सवारियों को बैठने की अनुमति है
Delhi Lockdown News: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सोमवार को कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन समेत और सख्त पाबंदियों को लेकर मंथन किया। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए डीडीएमए कुछ नए प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि, सोमवार को कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन (Lockdown in Delhi News) नहीं लगाने का फैसला किया।
डीडीएमए ने साथ ही रेस्तरां में बैठकर भोजन करने की सुविधा बंद करने और मेट्रो ट्रेन-बसों में सवारियों की संख्या कम करने जैसी अन्य पाबंदी लगाने पर विचार किया। उप राज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की एक बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि मौजूदा पाबंदियों को कैसे सख्ती से लागू किया जाए ताकि कोरोना वायरस और इसके नए स्वरूप ओमीक्रोन के फैलने पर अंकुश लगाया जा सके। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे।
बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों को समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भी लागू करना चाहिए। फिलहाल रेस्तरां में 50 फीसदी सीट पर ही बैठकर भोजन करने की अनुमति है, लेकिन मेट्रो ट्रेन-बसों की शत प्रतिशत सीट पर सवारियों को बैठने की अनुमति है। हालांकि, केजरीवाल सरकार दिल्ली मेट्रो में 50 प्रतिशत कैपेसिटी करने के पक्ष में नहीं है।
बता दें कि, इसके पहले केजरीवाल ने रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के तेज गति से फैलने को गंभीर चिंता बताया था। हालांकि, केजरीवाल ने भी लॉकडाउन लगाने की योजना से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने कहा था कि यदि लोग मास्क पहनते हैं, तो लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। गौरतलब है कि, डीडीएमए की पिछली बैठक में दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी।
दिल्ली में लगेगा रेड अलर्ट?
डीडीएमए के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत 4 स्तर होते हैं, जिन्हें येलो, एंबर, ऑरेंज और रेड अलर्ट कहते हैं, फिलहाल दिल्ली में येलो अलर्ट लागू है। लेवल 4 यानी रेड अलर्ट को लागू करने की शर्त निर्धारित है, यदि पॉजिटिविटी रेट लगातार 2 दिनों तक 5 फीसदी से अधिक रहती है, 7 दिनों की अवधि में 16000 से अधिक मामले या अस्पतालों में औसतन 3000 ऑक्सिजन बेड्स का लगातार 7 दिनों तक भरे रहते हैं तो रेट अलर्ट को लागू किया जाता है। इससे पूरी तरह कर्फ्यू यानी लॉकडाउन, गैर-जरूरी दुकानों, मेट्रो जैसी गतिविधियों पर रोक लग जाएंगी। लेवल-1 का अलर्ट होने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेवल-2 और लेवल 3 का अलर्ट होने पर नाइट कर्फ्यू के अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। अगर लेवल 4 का अलर्ट आता है तो उस इलाके में पूर्ण तौर पर कर्फ्यू लागू किया जाएगा।
जानें रेड अलर्ट लागू होने पर क्या-क्या प्रतिबंध लगेंगे
- सिर्फ वही कंस्ट्रक्शन होंगे जहां ऑनसाइट लेबर रह रही है।
- इंडस्ट्री प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रहेंगी, ऑनसाइट वर्कर के साथ जरूरी चीजों की इंडस्ट्री खुलेंगी।
- जरूरी चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी, स्टैंड अलोन दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं।
- मॉल्स और वीकली मार्केट बंद रहेंगे।
- मेट्रो बंद, बसों में केवल जरूरी सेवाओं के लोगों को ही इजाजत, सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 50 फीसदी की इजाजत रहेगी।