नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किये गए आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया कई बार जमानत के लिए याचिका दाखिल कर चुके हैं लेकिन कोर्ट हर बार उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर रहा है। आज फिर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दी।
सीबीआई मामले में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ाई
बता दें कि आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट ने इसी मामले में सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका ख़ारिज की है। वहीं इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही CBI मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
25 अप्रैल को सीबीआई ने दाखिल की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट
वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई को यह बताना चाहिए कि जांच पूरी हुई है या नहीं? फिर जब कोर्ट ने सीबीआई के वकील से यह सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जांच पूरी हो गई है। बता दें कि सीबीआई ने 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बताते हुए नामजद किया था। कोर्ट अब इस मामले में 12 मई को अगली सुनवाई करेगा।