Friday, November 22, 2024
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पत्नी के गले लगाकर बच्चों की तरह रोने लगे मनीष सिसोदिया, केजरीवाल बोले- 'ये तस्वीर बेहद पीड़ादायी है'

मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिनों की इजाजत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी थी। जिसके बाद उन्हें शनिवार 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मिलने की इजाजत कोर्ट ने दी थी।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Updated on: November 12, 2023 6:11 IST
मनीष सिसोदिया- India TV Hindi
Image Source : TWITTER/ARVIND KEJRIWAL मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: दीपावली से एक दिन पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया सुबह 10 बजे अपनी पत्नी से मिलने तिहाड़ जेल से पहुंचे। दिल्ली पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच घर लेकर आई। बता दें कि सिसोदिया पत्नी से उस घर में मुलाकात करने पहुंचे जो अब आधिकारिक तौर पर दिल्ली सरकार ने आतिशी को आवंटित किया है। यही घर पहले तत्कालीन मंत्री मनीष सिसोदिया को आवंटित किया गया था।  

बीमार पत्नी से मिलने जेल से आये थे सिसोदिया 

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने जून में भी सिसोदिया को अपनी पत्नी सीमा से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन वह उनसे मुलाकात नहीं कर सके थे, क्योंकि सीमा की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिसोदिया की पत्नी ‘मल्टीपल स्केलेरोसिस’ से पीड़ित हैं। अदालत ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत देते हुए उन्हें मीडिया से बात न करने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने का आदेश दिया था। शाम चार बजे के बाद जब मनीष सिसोदिया वापस जेल जाने के लिए बाहर आये तो उनकी पत्नी उनके गले लगकर रोने लगीं। जिसके बाद मनीष सिसोदिया भी बच्चों की तरह फफक-फफककर रोने लगे। 

इस तस्वीर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, "ये तस्वीर बेहद पीड़ादायी है। ऐसा शख़्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी, क्या उसके साथ ऐसा अन्याय सही है?"

वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट  दो जजों की पीठ, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कहा, अभी ट्रायल शुरू होने दीजिए, इसके तीन महीने बाद नई अर्जी दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रांसफर के संबंध में एक बार पहले भी कहा जा चुका है।   

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