Sunday, December 22, 2024
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क्या तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया? दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को भी तिहाड़ जेल से 7 घंटे की अंतरिम जमानत पर बाहर आये थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। जिसके बाद वह बिना मिले ही तिहाड़ जेल वापस लौट गए थे।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Jun 05, 2023 6:54 IST, Updated : Jun 05, 2023 7:15 IST
Manish Sisodia, DELHI, AAP
Image Source : FILE मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन बेहद ही ख़ास है। आज दिल्ली हाईकोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट ने छ हफ़्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार 3 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। 

शनिवार को पत्नी से मिलने आये थे सिसोदिया 

शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए सिसोदिया को अनुमति दी थी, जिसके बाद वह शनिवार को सुबह 10 बजे अपने गहर पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले ही उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ गई और उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां सिसोदिया की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। जिसके बाद वह वापस तिहाड़ जेल लौट गए थे।

शराब घोटाले का एक अन्य आरोपी बन गया सरकारी गवाह 

वहीं इससे पहले गुरुवार 01 जून को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के एक मामले में आरोपी अरबिंदो समूह के शरत चंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। इससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।  ED ने हाल ही में रेड्डी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। बता दें कि वह सरकारी गवाह बनने वाला दूसरा शख्स है। पिछले साल नवंबर में शराब कारोबारी और मामले में एक ने आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर की अपील 

आरोपी रेड्डी ने अपने वकील के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि इस मामले में उसे सरकारी गवाह बनने दिया जाए। अदालत ने इसकी अनुमति दी और मामले में उन्हें माफ भी कर दिया। ईडी ने पूरक आरोपपत्र में दावा किया था कि कारोबारी और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर ने पार्टी नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। साउथ ग्रुप के प्रमुख व्यक्ति मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मगुन्टा शरत रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता हैं।    

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