मनीष सिसोदिया की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कथित दिल्ली आबकारी पुलिस घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट के जज दिनेश कुमार शर्मा करेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट की ओर किया रुख
आबकारी नीति मामले में CBI की ओर से दर्ज केस में ज़मानत के लिए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली HC का रुख किया है। HC में याचिका दायर मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राऊज एवेन्यु कोर्ट ने उनकी ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली HC मनीष सिसोदिया की ज़मानत अर्जी पर कल सुनवाई करेगा। ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च, शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एक विस्तृत आदेश में, विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रथम दृष्टया कहा था कि पूर्व आबकारी मंत्री ने कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
ED मामले में भी कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
बता दें कि आज ही दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी है। जिसके बाद अभी उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने उनकी हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई है। वहीं, इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही सीबीआई मामले में भी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल 2023 तक के लिए बढ़ा दी थी। जानकारी दे दें कि मनीष सिसोदिया रद्द हो चुकी आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में जेल में हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली की अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब सिसोदिया को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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