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दिल्ली में शराब पीने की नयी उम्र तय की गई, जानिए कितने साल के होने पर पी सकेंगे 'जाम'

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को बताया कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी, इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : March 22, 2021 23:54 IST
Manish Sisodia, Delhi Deputy CM - India TV Hindi
Image Source : ANI Manish Sisodia, Delhi Deputy CM 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शराब पीने की नयी उम्र सीमा तय कर दी है। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को बताया कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी, इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है। दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। दिल्ली में अब सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी। 

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में कई महत्तवपूर्ण बदलाव किए हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे बताया कि 'मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है।' 

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में शराब की नयी दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। दिल्ली में शराब के सेवन के लिए न्यूनतम उम्र घटा कर 21 साल की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने नयी आबकारी नीति को मंजूरी दी, सरकार राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई भी दुकान संचालित नहीं करेगी। बता दें कि, दिल्ली में पहले शराब सेवन की न्यूनतम उम्र 25 साल थी।   

दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में किए गए कई महत्तवपूर्ण बदलाव 

  1. अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल तय कर दी गई है। 21 साल से कम उम्र के युवकों की अनिवार्य आईडी कार्ड चेकिंग की जाएगी। 
  2. नोएडा और यूपी में शराब पीने की आयु कम है। अब दिल्ली में भी नोएडा के बराबर लोगों को शराब पीने की अनुमति होगी। 21 वर्ष या ऊपर आयु के लोगों को अनुमति। ऐसे रेस्टोरेंट जहां शराब पिलाई जाती है वहां पर 21 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को अनुमति नहीं होगी। 
  3. कोई नई शराब नहीं खुलेगी, जितनी दुकाने हैं उतनी ही रहेंगी। 2016 से दिल्ली में कोई भी नई दुकान नहीं खुली है। अभी आधी से ज्यादा दुकानें सरकारी हैं, यहां बहुत चोरी है, अब दिल्ली में सरकार की शराब की दुकान नहीं होगी, उन्हें हटा लिया जाएगा। 

  4. किसी भी लिकर शॉप के लिए कम से कम 500 वर्ग फीट दुकान का एरिया होना जरूरी है और कोई भी दुकान का मुंह सड़क की तरफ नहीं खुलेगा। दुकान की जिम्मेदारी होगी कि वो दुकान के बाहर कानू्न व्यवस्था बनाकर रखें, दिल्ली में जो भी शराब बिकेगी उसकी क्वॉलिटी इंटरनेशनल मानकों पर मापी जाएगी। 

  5. इसके साथ ही अंडरएज ड्रिंकिंग के खिलाफ भी दिल्ली सरकार ने नई मुहिम शुरु करने का फैसला किया है। दिल्ली में बेनामी शराब की दुकाने बंद होंगी। शराब की दुकानों के लिए नए नियम घोषित किए जाएंगे। साथ ही नकली शराब को खत्म करने के लिए दिल्ली में भारत का सबसे पहली अंतरराष्ट्रीय स्तर की चेकिंग लैब बनेगी।
  6. मनीष सिसोदिया ने कहा कि कुछ इलाके ओवर सर्व्ड हैं और कुछ अंडरसर्व्ड हैं जिसकी वजह से लीकर माफिया का करोबार चलता है। 20 फीसदी दिल्ली ओवर सर्व्ड है, जहां घरों में कारोबार चलता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई शराब की दुकाने नहीं खोली जाएंगी, क्वालिटी की जांच होगी।

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