नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ED द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में फैसला टल गया है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन करने के मामले पर अब अदालत 7 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। ED ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया है।
6 अगस्त को दाखिल की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट
इससे पहले अदालत ने इन आरोपियों को समन भेजने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी का आरोपपत्र) पर आदेश सुरक्षित रख लिया। ED ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी।
रेलवे ग्रुप डी की नियुक्तियों से जुड़ा मामला
ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने मामले दायर किए। ईडी ने कहा कि यह मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है।
लालू के कार्यकाल में हुई थी नियुक्तियां
यह नियुक्ति लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए।