दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के मामले में 10 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए संदेह का लाभ भी दिया।
कोर्ट ने शाहरुख, राशिद समेत इन लोगों को किया बरी
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ मोनू और मोहम्मद ताहिर को बरी किया है।
1 मार्च 2020 में दर्ज की गई थी FIR
इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 436, 454, 392, 452, 188, 153ए, 427 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर नंबर 140/2020 में शिकायतकर्ता सतीश कुमार ने 1 मार्च 2020 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
सभी आरोपी हाथों में लिए थे हथियार
इस एफआईआर में कहा गया था कि 24 फरवरी को करीब ढाई बजे करीब एक से डेढ़ हजार दंगाईयों की भीड़ उसके बृजपुरी स्थित तीनमंजिले मकान में घुसे थे। ये सभी अपने हाथों में हथियारों लिए हुए थे।
50 से अधिक लोगों की गई थी जान
बता दें कि साल 2020 में हुई हिंसा मामले में 50 से अधिक लोगों की जान गई थी। 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में करोड़ो रुपये की प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ था।