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कंझावला कांड में पुलिस की जांच पूरी, चार्जशीट में 4 आरोपियों पर हत्या की धाराएं

कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस ने जिन चार आरोपियों पर हत्या की धाराएं लगाई हैं, उनके नाम अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने की धारा 201 भी लगाई है।

Reported By : Kumar Sonu Edited By : Swayam Prakash Published : Apr 01, 2023 13:36 IST, Updated : Apr 01, 2023 13:36 IST
दिल्ली के कंझावला में अंजलि की गई थी दर्दनाक हादसे में जान
Image Source : FILE PHOTO दिल्ली के कंझावला में अंजलि की गई थी दर्दनाक हादसे में जान

दिल्ली के कंझावला इलाके में एक जनवरी को तड़के टक्कर मारकर कार से एक 20 साल की युवती को कई किलोमीटर तक घसीटे जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 आरोपियों में से चार के खिलाफ हत्या की धारा लगाई हैं। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से अपनी जांच पूरी करने और एक अप्रैल को आरोपपत्र दाखिल करने को कहा था।

गाड़ी के नीचे फंसाकर 12 किलोमीटर तक घसीटा

कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस ने जिन चार आरोपियों पर हत्या की धाराएं लगाई हैं, उनके नाम अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण हैं। इन आरोपियों पर मुख्य तौर पर जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें IPC की धारा 302 यानी हत्या, 120B- आपराधिक साजिश, 201- सबूतों को नष्ट करना, 212 आरोपियों को शरण देना शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल के खिलाफ हत्या की धारा लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने की धारा 201 भी लगाई है। गौरतलब है कि अंजलि सिंह (20) की 1 जनवरी 2023 को तड़के मौत हो गई थी। घटना तब हुई जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जो उसे सुल्तानपुर से कंझावला के बीच 12 किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटती चली गई। 

आरोपियों के ऊपर लगीं IPC की संगीन धाराएं
चार्जशीट के मुताबिक अमित खन्ना के खिलाफ  IPC की धारा 302/279/337/201/212/182/34/120B लगाई गई है। चार्जशीट में कृष्ण के खिलाफ IPC की धारा 302/201/212/34/120B/182 लगाई गई है। चार्जशीट में मिथुन के खिलाफ IPC की धारा  302/201/212/34/120B/182 लगाई गई है। मनोज मित्तल के खिलाफ IPC की धारा 302/201/212/34/120B/182 लगाई गई है। दीपक खन्ना के खिलाफ़  IPC की धारा 201/212/182/34/120B लगाई गई है। अंकुश के खिलाफ IPC की धारा 201/212/182/34/120B लगाई गई है। वहीं आशुतोष के खिलाफ IPC की धारा 201/212 /182/34/120B लगाई गई है।

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