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Jahangirpuri violence case: जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी सनवर मलिक

Jahangirpuri violence case: पुलिस ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अप्रैल में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों एवं पुलिस पर पथराव करने और स्थानीय लोगों को भड़काने के आरोप में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

Edited By: Shashi Rai @km_shashi
Published on: August 03, 2022 14:44 IST
Jahangirpuri Violence- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Jahangirpuri Violence

Highlights

  • जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी
  • पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी सनवर मलिक
  • उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी

Jahangirpuri violence case: पुलिस ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अप्रैल में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों एवं पुलिस पर पथराव करने और स्थानीय लोगों को भड़काने के आरोप में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला सनवर मलिक इस मामले में वांछित था। इस मामले में अब तक कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने उसे ‘घोषित अपराध’ करार दिया था और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। 

मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी

पुलिस उपायुक्त (अपराध) विचित्र वीर ने मंगलवार को बताया कि एक मुखबिर ने जहांगीरपुरी के ‘सी ब्लॉक 500 वाली गली’ में मलिक की मौजूदगी के बारे में एक पुलिस दल को जानकारी दी। मुखबिर ने यह भी बताया कि यदि उसे अभी पकड़ा नहीं गया, तो वह हल्दिया भाग जाएगा। वीर ने कहा, ‘‘हमने अपना दल तैनात किया और मलिक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी सी ब्लॉक से भागकर सीडी ब्लॉक झुग्गी में पहुंच गया, जहां उसे पकड़ लिया गया। उसने भागने की कोशिश की और स्थानीय लोगों ने भी हेड कांस्टेबल नितिन पर ईंटें फेंककर आरोपी को बचाने की कोशिश की, लेकिन घायल होने के बावजूद, नितिन और हेड कॉस्टेबल नवल ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।’’

मलिक चोरी जैसे अपराधों में शामिल रहा है 

उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि हनुमान जयंती के अवसर पर उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर लोगों को भड़काया था और 'विपक्षी समूह' एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर पत्थर एवं कांच की बोतलें फेंकी थीं। हिंसा की घटना के बाद वह गिरफ्तारी से बचने के लिए पश्चिम बंगाल भाग गया। पुलिस ने बताया कि नितिन की शिकायत पर मलिक और उसकी मदद करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को उसका काम करने से रोकना), 353 (लोक सेवा को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग करना) और 34 (साझा इरादे) के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि कूड़ा एकत्र करने का काम करने वाला मलिक चोरी जैसे अपराधों में शामिल रहा है और उसे पहली बार 2016 में हत्या की कोशिश के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। 

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