Sunday, December 22, 2024
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दिल्ली में इन वाहनों के चलने पर लगी रोक, अगर पकड़े गए तो लगेगा तगड़ा जुर्माना

वाहनों पर रोक के साथ-साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी है।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Dec 06, 2022 8:38 IST, Updated : Dec 06, 2022 8:48 IST
दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण
Image Source : FILE दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर बढ़ गया है। वायु गुणवत्ता एक बार फिर से गंभीर स्थिति में चला गया है। आसमान में धुंध छा रही है। जिससे हर कोई परेशान है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों को बैन कर दिया है। अगर ये वाहन रोड पर चलते मिलते हैं, तो जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश न मनाने पर लगेगा जुर्माना 

प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों के संचालन पर रोक लगाई गई है। वहीं, आपातकालीन, सरकारी और चुनाव से संबंधित वाहनों पर रोक नहीं रहेगा। अगर कोई भी GRAP के नियमों को नहीं मनाता है तो उस पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने इन वाहनों पर यह रोक 9 दिसंबर तक लगाई है।

दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पाबंदी 

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेप-3 को लागू किए जाने के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही खनन पर भी बैन लगा दिया गया है। बता दें कि 14 नवंबर को AQI में सुधार होने पर इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया था, जिसे अब फिर से लागू किए जाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI रविवार को शाम चार बजे 407 रहा। 

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