Friday, November 22, 2024
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'नहीं कर रहे कार्रवाई तो हम अधिकारियों को करेंगे सस्पेंड', जानिए DDA और MCD पर क्यों भड़का हाई कोर्ट?

सख्त टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि लोकल कमिश्नर को वहां पर भेजिए। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह अधिकारियों को सस्पेंड करेंगे।

Edited By: Dhyanendra Chauhan @dhyanendraj
Updated on: August 06, 2024 14:58 IST
दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली के गाजीपुर के नाले में 31 जुलाई को महिला और उसके बेटे की गिरने से मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और एमसीडी की जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 'यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम आपके अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर देंगे।'

MCD के अधिकारियों को किया तलब

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नाले में गिरने से मरने वाली महिला और उसके बेटे के परिवार के लिए मुआवजा मांगने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए और एमसीडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस और एमसीडी अधिकारियों को तलब किया है। 

नाले के आस-पास तुरंत की जाए बैरिकेटिंग 

दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है आपके अधिकारी काम करने को गुनाह मानते हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि खुले नाले के आस-पास तुरंत बैरिकेटिंग की जाए और वहां पर मौजूद मलबे को हटाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने नाले की तस्वीर देखने के बाद कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारियां भी शहर में फैलती हैं। राजधानी दिल्ली में नालों का यह हाल है।

सालभर से पड़ा है मलबा, क्या काम कर रहे अधिकारी- हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी क्या वह काम कर रहे हैं? ऐसा लगता है वह काम नहीं करते हैं। वहां पर सालभर से मलबा पड़ा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में इतने खुले नाले क्यों है? किसी ऑथरिटी को यह क्यों नहीं पता है कि वह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

नालों की कौन कर रहा सफाई?

हाई कोर्ट ने कहा मलबा वहां पर इस तरह से नहीं रह सकता है। कौन उसकी सफाई कर रहा है, जिससे आप सफाई करवा रहे हैं। वह सही से काम नहीं कर रहा है। सालभर तक वहां पर मलबा नहीं पड़ा रहा सकता है। नाले में महिला और बच्चे के गिरने से दोनों की मौत की घटना 31 जुलाई को हुई थी।

दुबारा हो सकती है इस तरह की घटना

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मानसून चल रहा है। दुबारा तेज बारिश हो सकती है। इस तरह की घटना दुबारा हो सकती है। खुले नालों पर फौरन बैरिगेटिंग होनी चहिए और फ़ौरन उसकी सफाई होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD से पूछा कि वह नाला बंद क्यों नहीं था। उसको बंद क्यों नहीं किया गया? वह इतना गंदा कैसे था, जिस तरह से वहां गंदगी है ऐसा लगता है वहां सालों से सफाई नहीं की गई थी

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