Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट ने दी राहत, बीमार पत्नी से मिलने की मिली अनुमति

मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट ने दी राहत, बीमार पत्नी से मिलने की मिली अनुमति

मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने को लेकर कोर्ट ने अनुमति दे दी है। बता दें कि सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही हैं।

Reported By : Bhaskar Mishra Edited By : Avinash Rai Published : Jun 02, 2023 16:11 IST, Updated : Jun 02, 2023 16:22 IST
High Court gives relief to delhi deputy cm Manish Sisodia permission to meet his sick wife
Image Source : PTI मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट ने दी राहत

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। मनीष सिसोदिया की पत्नी की लंबे समय से तबियत खराब चल रही है। इस कारण कल 10 बजे से 5 बजे के बीच उन्हें पत्नी से मिलने का समय दिया गया है। इस दौरान मनीष पुलिष कस्टडी में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पत्नी को मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने इस शर्त पर मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी है कि वे इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। परिवार के अलावा वे किसी से भी बात नहीं करेंगे और न ही मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग की थी। 

गौरतलब है कि गुरुवार को मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति मामले में कोर्ट में पेशी हुई थी। पेशी के दौरान भीड़ होने के कारण कोर्ट ने इसपर नाराजगी जताते हए कहा था कि अगर मीडिया पर बैन लगाने की जरूरत होगी तो उसपर भी विचार किया जाएगा। हिरासत में सिसोदिया को सिर्फ परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने की इजाजत होगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करने की उन्हें अनुमति नहीं है। 

19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। कोर्ट ने इ बाबत साफ कर दिया कि जबतक मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी को लेकर दायर अर्जी पर फैसला नहीं लिया जाता। तबतक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी होगी। कोर्ट में उनकी व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी। बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए हैं। इसी मामले में कोर्ट में उनकी आए दिन पेशी हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खराब स्वास्थ्य के कारण कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें दिल्ली सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement