शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के पूर्व एमएलए संदीप कुमार की तीसरी याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ऐसा कोई आदेश है कि जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया हो, अगर हो तो बताएं। आप यह याचिका दाखिल कर कोर्ट के समय को बर्बाद कर रहे हैं और इसीलिए हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि यहां कोर्ट के अंदर राजनीतिक भाषण ना दें, भाषण देने के लिए गली के किसी कोने में चले जाएं। आपके याचिकाकर्ता राजनीतिक व्यक्ति होंगे लेकिन कोर्ट राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं चलता। आपने सिस्टम का मजाक बनाया है। हम आप पर 50 हजार का जुर्माना लगा रहे है। आप के पूर्व एमएलए संदीप कुमार की याचिका पर दिल्ली ने कहा कि हम केजरीवाल के मामले में पहले ही याचिका खारिज कर चुके हैं।
कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की
कोर्ट में जब वकील ने एक निर्णय को पढ़ा और कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाया गया था तो अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह दोषी करार देने का निर्णय है और इसके कारण वह अयोग्य हो गए थे। अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि हम आप पर भारी जुर्माना लगाएंगे और यह हर दिन नहीं चल सकता है, यह आपकी तीसरी याचिका है। कोर्ट ने कहा कि इस पर विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आप जैसे याचिकाकर्ताओं की वजह से ही कोर्ट का बाहर मजाक बनता है।