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दिल्ली में खुल सकेंगे Spa, हाईकोर्ट ने दी अनुमति, इन दिशानिर्देशों का करना होगा पालन

स्पा संचालकों के वकील स्वास्तिक सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि अदालत ने स्पा मालिकों को कोविड -19 से संबंधित सरकार द्वारा जारी उचित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश देते हुए अनुमति दे दी है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: January 15, 2021 10:29 IST
High court allow to opening spa in delhi check covid 19 guidelines for staff  दिल्ली में खुल सकेंगे - India TV Hindi
Image Source : TWITTER/ANI दिल्ली में खुल सकेंगे स्पा, हाईकोर्ट ने दी अनुमति, इन दिशानिर्देशों का करना होगा पालन

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली में स्पा खोलने को लेकर इजाजत दे दी है। हाई कोर्ट के आदेश अनुसार, स्पा के संचालकों को कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। कोर्ट ने स्पाल संचालकों को आदेश दिया है कि उन्हें हर दूसरे हफ्ते अपने स्टॉफ के कोविड टेस्ट करवाने होंगे। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे चल रही महामारी से आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं।

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स्पा संचालकों के वकील स्वास्तिक सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि अदालत ने स्पा मालिकों को कोविड -19 से संबंधित सरकार द्वारा जारी उचित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश देते हुए अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि स्पा में आने वाले लोगों को यह घोषित करना होगा कि वे संक्रमित नहीं हैं या अगर वे वायरस से संक्रमित हो गए थे तो वे ठीक हो गए हैं।

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कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय को स्पा खोलने के लिए कोई आपत्ति नहीं है यदि वे दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, स्पा के कर्मचारी और ग्राहक परिसर में छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखते हैं, भीड़भाड़ से बचते हैं, मास्क का उपयोग करते हैं, हाथ की स्वच्छता बनाए रखते हैं और उपकरणों को नियमित रूप से साफ करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वे दिशा-निर्देश जारी करने में मनमानी, गैरकानूनी, अनुचित और अनुचित देरी से दुखी हैं।

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