Saturday, December 21, 2024
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डीजल जनरेटर-कोयला तंदूर पर रोक, दिल्ली-NCR में आज से GRAP फेज-2 लागू, जानिए और किन चीजों पर है प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर की खराब होती हवा के चलते GRAP फेज-2 को लागू किया गया है। दिल्ली सरकार ने आज से वाहनों पर लगने वाले पार्किंग चार्ज को भी बढ़ा दिया है।

Edited By: Dhyanendra Chauhan @dhyanendraj
Published : Oct 22, 2024 10:44 IST, Updated : Oct 22, 2024 10:52 IST
दिल्ली में आज से GRAP फेज-2 लागू
Image Source : FILE PHOTO दिल्ली में आज से GRAP फेज-2 लागू

दिल्ली-NCR में हवा और भी ज्यादा जहरीली हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में आज एयर क्वालिटी इंडैक्स (AQI) 370 के पार चला गया है। वहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI इंडेक्स 360 तो शादीपुर में 350 से ऊपर है। दिल्ली-NCR में जहरीली होती हवा के बीच मंगलवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) फेज-2 लागू कर दिया गया है।

इन चीजों पर आज से लगा प्रतिबंध

मंगलवार सुबह 8 बजे से दिल्ली में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कोयले से चलने वाले तंदूर भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार का 'रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ' अभियान भी आज से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली में गाड़ियों की मूवमेंट कम करने के लिए पार्किंग फीस भी बढ़ा दी गई है।

जहरीली होती हवा के चलते लिया गया फैसला

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के चलते GRAP फेज-2 को लागू किया है। इसमें कोयले और जलाऊ लकड़ी के साथ-साथ डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि दिल्ली में खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ग्रैप-2 के तहत शहर में गाड़ियों में लगने वाले पार्किंग शुल्क को भी बढ़ाया गया है।

सख्ती से लागू करने का आह्वान

वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में GRAP के संचालन के लिए उप-समिति ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में संशोधित GRAP के फेज-2 के अनुसार 11-सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का आह्वान किया है। 

पहले से लागू है GRAP फेज-1 

इसमें कहा गया कि संशोधित GRAP फेज-2 के तहत सभी गाइडलाइन मंगलवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, साथ ही GRAP के पहले से लागू सभी फेज-1 की कार्रवाइयों को भी लागू किया जाना चाहिए। ग्रैप के तहत उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से कहा गया है कि वे फेज-2 को सफल बनाने के लिए सख्त कार्रवाई करें।

इन चीजों पर दी गई है छूट

ग्रैप फेज-2 के दौरान आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। इसमें चिकित्सा सेवाएं, रेलवे सेवाएं, मेट्रो और एमआरटीएस सेवाएं, हवाई अड्डे और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल आदि शामिल हैं। 

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