नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गोलीबारी में तीन गैंगस्टर्स के मारे जाने की घटना के एक दिन बाद उन जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां गोगी और टिल्लू गिरोह के सदस्य बंद हैं। अदालत में हुई गोलीबारी के विरोध में शनिवार को वकीलों ने काम नहीं किया और ऐसी घटनाएं आगे न हों, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाने की मांग की। घटना में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी सहित तीन लोग मारे गए थे।
रोहिणी अदालत में शुक्रवार को गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की, वकील के भेष में आए दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तत्परता से की गयी जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर भी मारे गए थे। संदेह है कि दोनों टिल्लू गिरोह के सदस्य थे। पुलिस ने कहा कि घटना के समय रोहिणी अदालत में मेटल डिटेक्टर काम कर रहे थे।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को हुई गोलीबारी में मारे गए तीन अपराधियों के पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, "दोनों हमलावर वकीलों के भेष में थे। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद ही साफ हो जाएगा कि वे किस तरह से परिसर में घुसने में कामयाब रहे।"
अधिकारी के अनुसार, मामले की जांच अपने हाथ में लेने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम फिर से मौका-ए-वारदात पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त अदालत कक्ष में मौजूद गवाहों, वकीलों और अदालत के कर्मचारियों से भी संपर्क किया जाएगा और शुक्रवार दोपहर में हुई घटना के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा।
अधिकारी ने कहा, "अदालत परिसर के भीतर और आसपास लगे CCTV कैमरों और मोबाइल में रिकॉर्ड फुटेज की छंटनी की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों हमलावर हथियार लेकर अदालत में प्रवेश करने में कैसे सफल हुए।" पुलिस को संदेह है कि हमलावरों ने पहले अदालत परिसर की रेकी की थी और उन्हें पता था कि गोगी की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। अधिकारी ने बताया कि यह संदेह भी है कि संदिग्ध रोहिणी अदालत से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। लेकिन इन सभी बातों की जांच होनी है।
दिल्ली में एक जिला अदालत के भीतर गोलीबारी की घटना के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दाखिल कर केंद्र और राज्यों को अधीनस्थ अदालतों में सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अर्जी में अनुरोध किया गया है कि गैंगस्टर और कुख्यात अपराधियों को प्रत्यक्ष रूप से पेश करने के बजाय निचली अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेलों से पेश किया जा सकता है।
रोहिणी अदालत गोलीबारी मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई टीम में शामिल उपनिरीक्षक वीर सिंह ने अपने बयान में दावा किया कि गोलीकांड के दौरान अगर पुलिस दो हथियाबंद हमलावरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। मामले में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक सिंह ने बयान में बताया कि चूंकि दोनों हमलवार हथियारों से लैस थे और अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, ऐसे में पुलिस के लिए संभव नहीं था कि वो उन्हें ‘पकड़े’, खासतौर पर तब जब न्यायाधीश, अदालत कर्मी और अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्थित थे और कोई भी मारा जा सकता था। दो हमलावर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में रोहिणी की अदालत कक्ष में मारे गए थे।
घटना के सामने आए वीडियो में सुरक्षा प्रणाली की खामियों का पता चलता है, इसमें दिखता है कि पुलिसकर्मी और वकील अफरातफरी के माहौल में बाहर निकल रहे हैं और अदालत कक्ष संख्या 207 के भीतर व बाहर गोली चल रही है। इस बीच, दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने बड़ा फेरबदल करते हुए दिल्ली पुलिस के 40 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें 11 विशेष आयुक्त और 28 पुलिस उपायुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शामिल हैं।
जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया, "सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारी उन जेलों पर कड़ी नजर रख रहे हैं, जहां गोगी और टिल्लू गिरोह के सदस्य बंद हैं।" पुलिस को संदेह है कि अदालत में गोलीबारी की घटना के पीछे टिल्लू गिरोह का हाथ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत के अंदर और बाहर पर्याप्त कर्मियों को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत परिसर में मेटल डिटेक्टर के कार्य को लेकर भी चिंता जताई गई है और इस मामले को अदालत प्रशासन के समक्ष उठाया गया है।
सभी जिला अदालत बार एसोसिएशन की संयोजक समिति के प्रवक्ता संजीव नासियर ने कहा कि जमानत और हिरासत की अवधि बढ़ाने जैसे अहम मामलों को छोड़कर किसी भी जिला अदालत में काम नहीं हुआ क्योंकि वकील न्यायाधीशों के सामने उपस्थित नहीं हुए। यहां सभी सात अदालत परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की मांग को लेकर समिति द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया था। नासियर ने कहा कि उन अदालतों ने आदेश और फैसले सुनाए, जो शनिवार को सुनाए जाने थे। रोहिणी जिला अदालत बार एसोसिएशन के सचिव मंजीत माथुर ने कहा कि हड़ताल शांतिपूर्ण रही और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।