राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से नियमित मुलाकात और इन्सुलिन मुहैया कराने की याचिका दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग को ठुकरा दिया है। वहीं, कोर्ट ने सोमवार को तिहाड़ जेल प्रशासन को कई बड़े आदेश जारी किए हैं। आइए 10 प्वाइंट्स में जानते हैं कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज कौन-कौन से बड़े निर्देश जारी किए हैं।
- अभी केजरीवाल को अपने डॉक्टर से परामर्श की इजाजत नहीं मिलेगी।
- तिहाड़ जेल ऑथोरिटी की जिम्मेदारी होगी कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए।
- अरविंद केजरीवाल को सेहत के बारे में अगर किसी विशेष परामर्श की जरूरत होगी, तो इसके लिए तिहाड़ जेल ऑथोरिटी एम्स के मेडिकल बोर्ड से सलाह लेगी। AIIMS के डायरेक्टर इसके लिए बोर्ड का गठन करेंगे। इस बोर्ड में सीनियर Endrocrionlogist/Diabetologist शामिल रहेंगे।
- अरविंद केजरीवाल की सेहत और चिकित्सा जरूरतों के मद्देनजर अगर जरूरी होगा तो ये मेडिकल बोर्ड डाइट और एक्सरसाइज प्लान भी देगा।
- जब-जब जरूरत होगी, तब मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से जेल में मिलकर उनकी जाँच कर सकता है।
- अभी केजरीवाल को घर से बना खाना मिलता रहेगा। लेकिन ये खाना उनके प्राइवेट डॉक्टर के डाइट चार्ट और 1 अप्रैल को दिए आदेश के मुताबिक होगा। बाद में उनका खाना मेडिकल बोर्ड की तरफ से सुझाये गए डाइट प्लान के अनुसार होना चाहिए।
- जेल ऑथोरिटी सुनिश्चित करेगी कि केजरीवाल को मिलने वाला खाना डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक ही हो। अगर केजरीवाल इसका पालन नहीं करते तो जेल ऑथोरिटी इसे तुरंत कोर्ट के संज्ञान में लाएगी।
- एम्स का मेडिकल बोर्ड जल्द से जल्द कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट में बोर्ड इस पर भी अपनी राय देगा कि क्या केजरीवाल को अभी इंसुलिन की जरूरत है या नहीं।
- अगर केजरीवाल को सेहत को लेकर भविष्य मे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है तो जेल ऑथोरिटी मेडिकल बोर्ड से सलाह लेकर इस पर फैसला करेगी।
- तिहाड़ जेल ऑथोरिटी अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट हर पन्द्रह दिन में नियमित अंतराल पर कोर्ट को भेजेगी।
केजरीवाल को परामर्श से अलग खाना दिया गया- कोर्ट
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केजरीवाल को डॉक्टर के दिए गए परामर्श से अलग खाना दिया जा रहा था। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने और क्या-क्या कहा है-:
1. तिहाड़ जेल में केजरीवाल को घर से दिए जा रहे खाने की लिस्ट से यह साफ है कि उन्हें उनके डॉक्टर के दिए गए परामर्श से अलग खाना दिया जा रहा था।
2. अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर द्वारा बनाई गई चार्ट में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि वह आलू, अरबी या फिर आम खा सकते हैं.. लेकिन फिर भी घर से बने हुए खाने में उन्हें यह सब दिया गया।
3. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील की इस दलील पर भी लिखा है कि आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद या ब्राउन राइस से कम होता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर ने खुद उन्हें खाने में आम खाने की सलाह नहीं दी थी।
4. अदालत ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि यह समझ से बाहर है कि डॉक्टर की बनाई हुई डाइट चार्ट से अलग उनके परिवार की तरफ से जेल में खाना क्यों भेजा जा रहा था? इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल जवाब में यह कहा गया है कि दरअसल उन्हें आलू- पूरी और हलवा प्रसाद के तौर पर भेजा गया था।
5. अरविंद केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट हर 15 दिन पर जेल प्रशासन द्वारा कोर्ट को दी जाएगी।
6. अरविंद केजरीवाल को उनके घर का बना हुआ खाना मिलता रहेगा हालांकि खाना डाइट चार्ट के मुताबिक ही होना चाहिए।
7. इंसुलिन अरविंद केजरीवाल को दी जाए या नहीं इस पर फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा।
8. अरविंद केजरीवाल की डाइट भी यही मेडिकल बोर्ड तय करेगा।
9. अरविंद केजरीवाल किस तरह का व्यायाम करेंगे यह भी मेडिकल बोर्ड तय करेगा।
10. AIIMS के Director मेडिकल बोर्ड बनाएंगे जिसमें Senior Endocrinologist/Diabatalogist होंगे।
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