Tuesday, July 02, 2024
Advertisement

नए आपराधिक कानून के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज, जानें क्या है आरोप

दिल्ली में धारा 285 के तहत सार्वजनिक जगहों पर सामान बेचने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरोपी युवक ने बाधा पैदा की और सामान बेचा।

Edited By: Shakti Singh
Updated on: July 01, 2024 10:36 IST
Delhi- India TV Hindi
Image Source : X/ANI दिल्ली में नए कानून से मामला दर्ज

देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए कानून के तहत मामला भी दर्ज हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार दिल्ली के कमला मार्केट में पहली प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। यहां धारा 285 के तहत सार्वजनिक जगहों पर सामान बेचने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरोपी युवक ने बाधा पैदा की और सामान बेचा। 

देश में तीन नए कानून सोमवार (एक जुलाई) से लागू हुए हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों और वकीलों के लिए भी नए काननू को याद रखना बेहद मुश्किल होगा। इसी वजह से प्रशासन पुलिसकर्मियों के लिए लगातार मीटिंग और ट्रेनिंग करा रहा है। लोगों की जागरुकता के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

5 फरवरी को शुरू हुई थी ट्रेनिंग

स्पेशल सीपी, ट्रेनिंग, छाया शर्मा ने आज 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, "भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो रहे हैं। आज से इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएंगी। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग 5 फरवरी से शुरू हुई थी। हमने बुकलेट तैयार की, जिसकी मदद से हमने पुलिसकर्मियों को आने वाले बदलाव की तैयारी के लिए आसानी से प्रशिक्षित किया। सबसे अच्छी बात यह है कि हम पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ 'दंड' से 'न्याय' की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार डिजिटल साक्ष्य पर बहुत जोर दिया गया है। अब, साक्ष्य डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे फोरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ाई गई है। हमने एक पॉकेट बुकलेट तैयार की है, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें IPC से लेकर BNS तक की धाराएं, BNS में जोड़ी गई नई धाराएं, वे श्रेणियां जो अब 7 साल की सजा के अंतर्गत आती हैं और एक तालिका जिसमें रोजमर्रा की पुलिसिंग के लिए जरूरी धाराएं हैं।"

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें दिल्ली सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement