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दिल्ली में फर्जी वोटर रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई, चुनाव आयोग की शिकायत पर FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने वोटर आईडी कार्ड के रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। चार लोगों ने नए मतदाता पंजीकरण और पते में बदलाव के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।

Reported By : Bhaskar Mishra Edited By : Malaika Imam Published : Dec 26, 2024 22:32 IST, Updated : Dec 26, 2024 22:32 IST
प्रतीकात्मक फोटो
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से फर्जी मतदाता पंजीकरण आवेदन के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। ये FIR शाहीन बाग पुलिस थाने ने बीएनएस की धारा 336 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और धारा 340 (जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत दर्ज हुई है।

क्या है मामला?

पुलिस के मुताबिक, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से प्राप्त शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने अपने मतदाता पहचान पत्र आवेदन में जालसाजी की है। चार लोगों ने नए मतदाता पंजीकरण और पते में बदलाव के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों और धोखाधड़ी में शामिल संभावित नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच जारी है।

फर्जी दस्तावेज किए थे अपलोड

निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ओखला के अनुसार, कुछ आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के जरिए मतदाता पंजीकरण के लिए दस्तावेज अपलोड किए थे, जो असली नहीं थे। इनमें छेड़छाड़ की गई थी। इन आवेदकों में मोहम्मद जमील आलम, मोहम्मद नईम, सबाना खातून और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इन लोगों ने आधार कार्ड और बिजली बिल जैसे दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी और अधिकारियों को धोखा देने की कोशिश की थी।

गंभीर अपराध का आरोप

निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध है, क्योंकि आवेदकों ने जानबूझकर मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए गलत जानकारी और दस्तावेज दिए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है और दोषी पाए जाने पर सख्त दंड का प्रावधान है।

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