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दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं, DPCC ने जारी किया आदेश

घरों में बाल्टी तथा कंटेनरों में मूर्ती विसर्जन को लेकर भी नियम है, आदेश में कहा गया है कि मूर्ति विसर्जन से पहले मूर्ती के ऊपर से पूजा का सामान तथा कागज वगैरह के फूल उतारना जरूरी है और उन्हें इकट्ठा करके कचरा उठाने वाली गाड़ी को दिए जाने के लिए कहा गया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 14, 2021 11:07 IST
durga idol immersion- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक जगह पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी। लोगों को अब अपने घरों में ही बाल्टी या कंटेनर में मूर्ति का विसर्जन करना होगा। इसे लेकर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने आदेश जारी किया है। डीपीसीसी ने कहा है कि दुर्गा पूजा के मौके पर दिल्ली में इस बार ना तो यमुना नदी में देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होगा और ना ही किसी तालाब, घाट या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर इसकी अनुमति होगी।

जारी किए गए आदेश में पूजा सामग्री जैसे फूल, सजावट का सामान आदि मूर्ति विसर्जन से पहले हटा लेने की सलाह दी गई है। इसमें सभी सामान को वेस्ट कलेक्ट करने वाले लोगों को देने के लिए कहा गया है, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। यह आदेश दुर्गा पूजा पंडाल में लगने वाली बड़ी मूर्ति से लेकर आम लोगों के घरों में रखी गई छोटी मूर्ति तक के लिए लागू होगा।

घरों में बाल्टी तथा कंटेनरों में मूर्ती विसर्जन को लेकर भी नियम है, आदेश में कहा गया है कि मूर्ति विसर्जन से पहले मूर्ती के ऊपर से पूजा का सामान तथा कागज वगैरह के फूल उतारना जरूरी है और उन्हें इकट्ठा करके कचरा उठाने वाली गाड़ी को दिए जाने के लिए कहा गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि अगर संभव हो तो पूजा में इस्तेमाल हुई बायोडीग्रेडेबल सामग्री की कंपोस्ट खाद तैयार की जाए।

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