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दिल्ली में हाई सिक्योरिटी प्लेट का नियम आज से लागू, पकड़े गए तो कटेगा 11000 रुपये का चालान

दिल्ली में वाहन मालिकों के लिए आज से एक नया नियम लागू हो गया है। यह नियम है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 16, 2020 10:05 IST
दिल्ली में हाई...- India TV Hindi
दिल्ली में हाई सिक्योरिटी प्लेट का नियम आज से लागू

नई दिल्ली। दिल्ली में वाहन मालिकों के लिए आज से एक नया नियम लागू हो गया है। यह नियम है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का। यानि आज से अगर आपकी कार या दोपहिया पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और रंगीन स्टीकर नहीं है तो आपका चालान कट सकता है। मंगलवार ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर सख्ती शुरू कर दी है। नियम के अनुसार ऐसे वाहनों का 5500 रुपये का चालान काटा जाएगा। यह एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर दोनों मामले में लागू होगा। यानी अगर एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर दोनों नहीं हैं तो कुल मिलाकर 11 हजार का चालान कटेगा। 

यह भी पढ़ें- हाईटेक नंबर प्लेट: पहले दिन दिल्ली में सैकड़ों लोगों को भरना पड़ा 5500 का चालान , इन 16 जगहों पर सबसे ज्यादा चैकिंग

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन विभाग को गाडि़यों पर एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य करने का आदेश दिया था। कई बार डेडलाइन बढ़ने के बाद अब इसे मंगलवार से लागू कर दिया गया है। फिलहाल चार पहिया वाहन चालकों पर ही कार्रवाई होगी। 

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Image Source : FILE
दिल्ली में वाहन मालिकों के लिए आज से एक नया नियम लागू हो गया है।

इन वाहनों को मिलेगी छूट

विभाग के अनुसार मंगलवार से नंबर प्लेट को लेकर नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं। हालांकि वे लोग जिन्होंने एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर लगवाने के लिए आवेदन किया है, तो उनका चालान नहीं होगा। उन्हें आवेदन वाली स्लिप दिखानी होगी। दूसरे राज्यों के पंजीकृत वाहनों को भी इस अभियान में शामिल नहीं किया गया है। यानि आपका नंबर यदि यूपी और हरियाणा का है तो आपको भी इस नियम से छूट मिलेगी।

दिल्ली में हाई सिक्योरिटी प्लेट का नियम आज से लागू

Image Source : PTI
दिल्ली हाई सिक्योरिटी प्लेट का नियम आज से लागू

आपकी गाड़ी के लिए कौन सा स्टीकर

तय नियम के अनुसार हल्के नीले रंग का स्टीकर पेट्रोल तथा सीएनजी वाहनों के लिए है, जबकि डीजल गाडि़यों पर नारंगी रंग का स्टीकर लगाया जाना है। इसका मकसद यह है कि डीजल की कारों को दूर से ही पहचाना जा सके। इन स्टीकर के लिए भी आपको अप्लाई करना होगा। होलोग्राम लगे यही स्टीकर ही वैध माने जाएंगे। 

2012 से शुरू हुई थी प्रक्रिया 

दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी लगाई जा रही है, लेकिन रंगीन स्टीकर 2 अक्टूबर, 2018 से सभी नई गाडि़यां में लगाया जा रहा है। इस हिसाब से यह सभी कारों में लगाया जाना है, जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों व दो पहिया वाहनों में लगाई जानी है।

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