नयी दिल्ली। दिल्ली में डीटीसी तथा क्लस्टर बसों में यात्रा करने वालों के लिये बुधवार को ऑनलाइन बस पास सुविधा शुरू की गई। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सुविधा की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे कोरोना वायरस महामारी के दौरान बस डिपो पर लंबी कतारे नहीं लगेंगी। परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि इस सेवा के तहत सभी प्रकार के सामान्य पास की बुकिंग कराकर उन्हें तत्काल डाउनलोड किया जा सकता है। रियायती पास अगले कार्य दिवसों के अंदर पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस पर भेज दिये जाएंगे।
गहलोत ने कहा, ''इस सेवा का पहला उपयोगकर्ता होने के नाते, मैं दिल्ली वासियों को आश्वस्त करता हूं कि यह उस स्मार्ट, नकदी रहित तथा संपर्क रहित परिवहन क्रांति की दिशा में अगला बड़ा कदम है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में चल रही है। '' डीटीसी के बयान में कहा गया है कि यह 24 घंटे सातों दिन चलने वाली ऑनलाइन सेवा है। आवेदक दिल्ली सरकार की पास सेवा से संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन डीटीसी बस पास की डिजिटल डिलीवरी सुविधा 24 घंटे मिलेगी। इसका इस्तेमाल डीटीसी और क्लस्टर बसों में सभी प्रकार के बस पास जारी करने के लिए किया जा सकता है। इस ऑनलाइन सुविधा के तहत भुगतान सभी डिजिटल माध्यमों से किया जा सकता है। डीटीसी के यात्री इस सुविधा का इस्तेमाल एसी और नॉन एसी बसों के लिए सभी सामान्य और रियायती पास प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं. यात्री सभी प्रकार के पास जैसे बीपीएल, एपीएल वर्ग के आने वाले अंतर्गत पास, विक्लांग नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, छात्र, अन्य विशेष श्रेणियां जैसे स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध विधवा, खिलाड़ी, प्रेस आदि पास प्राप्त कर सकते हैं।
कहां करें अप्लाई
ऑनलाइन बस पास प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित वेबसाइट पर कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को अपने क्रेडेंसियल्स जैसे नाम, पिता का नाम, और जन्म तिथि आदि को भरना होगा और पोर्टल पर फोटो अपलोड करना होगा। भुगतान डिजिटल माध्यमों जैसे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एप के माध्यम से भी किया जा सकता है।
जानिए कैसे मिलेगा पास
सामान्य बस पास आवेदन जमा करने के तुरंत बाद डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। वहीं रियायती पास सत्यापन के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर अगले कार्य दिवस के भीतर भेज दिया जाएगा।
ऐसे करें पेमेंट
भुगतान और डिस्पैच डिटेल्स आदि की पुष्टि के लिए आवेदक को एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा। डीटीसी बस पास को रद्द करने के लिए, आवेदक को मूल बस पास डीटीसी के किसी भी पास सेक्शन में वापस करना होगा। रिफंड राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में चली जाएगी।