Friday, November 22, 2024
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दिल्ली के स्कूलों में लौटी रौनक, नन्हे-मुन्नों की कक्षाएं भी शुरू

स्कूलों को फिर से खोलने के लिए डीडीएमए द्वारा घोषित दिशानिर्देशों में प्रति कक्षा केवल 50 प्रतिशत छात्रों को अनुमति देना, अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग, लंच ब्रेक, बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था और आगंतुकों को बार-बार स्कूल में आने की मनाही शामिल है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: November 01, 2021 8:58 IST
Delhi schools open from today दिल्ली के स्कूलों में लौटी रौनक, आज से पूरी तरह खुले स्कूल- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली के स्कूलों में लौटी रौनक, नन्हे-मुन्नों की कक्षाएं भी शुरू

नई दिल्ली. देश की राजधानी नई दिल्ली में लंबे अरसे के बाद स्कूल एकबार फिर से पूरी तरह से खुल गए हैं। आज राजधानी के ज्यादातर विद्यालयों में बच्चे मॉस्क लगाकार प्रवेश करते नजर आए। ज्यादात्तर स्कूलों में प्रवेश से पहले अध्यापक व अन्य स्टॉफ बच्चों के हाथ सेनिटाइज करवाते और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बतलाते नजर आए। राजधानी नई दिल्ली में स्कूल 19 महीने बंद रहने के बाद आज पूरी तरह से खुले हैं।

डीडीएमए ने पिछले हफ्ते ही घोषणा कर एक नवंबर से स्कूलों की सभी कक्षाओं को शुरू करने की बात कही थी। डीडीएमए ने अपने अपने आदेश में कहा है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति न हो और किसी भी छात्र को प्रत्यक्ष कक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर न किया जाए। इससे पहले, सितंबर में नौवीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गये थे, और तब से सरकारी स्कूलों में 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति दर्ज की जा रही है।

दीपावली बाद खुलेंगे बाकी स्कूल

आज से दिल्ली के जो विद्यालय नहीं खुले हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी पूरी तरह से दीपावली के बाद खुल जाएंगे। न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, शालीमार बाग स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने कहा कि स्कूल दीपावली के बाद फिर से खुल जाएगा। अन्य निजी स्कूल जो दिवाली के बाद फिर से खुलेंगे, उनमें पुष्पांजलि एन्क्लेव स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा स्थित इंडियन स्कूल और बाल भारती स्कूल शामिल हैं।

क्या हैं डीडीएमए के आदेश
स्कूलों को फिर से खोलने के लिए डीडीएमए द्वारा घोषित दिशानिर्देशों में प्रति कक्षा केवल 50 प्रतिशत छात्रों को अनुमति देना, अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग, लंच ब्रेक, बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था और आगंतुकों को बार-बार स्कूल में आने की मनाही शामिल है। डीडीएमए ने कहा है कि कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को स्कूलों और कॉलेजों में आने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में यह भी कहा है कि राशन वितरण और टीकाकरण जैसी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा रहे क्षेत्र को उस क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

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