नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने शहर में स्कूल-कॉलेजों को खोलने से पहले दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। डीडीएमए द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोविड-19 के नियमों के तहत एक समय पर कक्षा में छात्रों की सीमित मौजूदगी सुनिश्चित करते हुए स्कूलों को समय-सारणी तैयार करनी चाहिए। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि क्षमता के आधार पर प्रति कक्षा अधिकतम 50 प्रतिशत छात्रों को बुलाया जा सकता है।
इसके अलावा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों में भोजनावकाश चरणबद्ध तरीके से हो ताकि एक समय पर अधिक भीड़ ना हो, भोजनावकाश के लिए छात्रों को खुली जगह में भेजा जाए। डीडीएमए ने कहा कि आपात स्थिति के लिए स्कूल, कॉलेज में पृथक-कक्ष की स्थापना की जाए, नियमित रूप से आंगुतकों को आने से रोका जाए। इसके अलावा कोविड-19 containment zones में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों को स्कूल तथा कॉलेज ना आने देने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली में एक सितम्बर से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल
राष्ट्रीय राजधानी में एक सितम्बर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुलेंगे। एक सितम्बर से नौंवी से बारहवीं तक और फिर आठ सितम्बर से छठी से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामले कम होने के बाद यह फैसला किया गया है। कोविड-19 के कारण पिछले साल लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 से ही दिल्ली में स्कूल बंद हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोलने की घोषणा की थी तथा दसवीं एवं बारहवीं कक्षा के छात्रों को प्रवेश से संबंधित कार्यों, व्यावहारिक गतिविधियों और परामर्श सत्रों के लिए स्कूल जाने की अनुमति दी थी।