Highlights
- दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटा लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा
- दुकानों के लिए ऑड- इवेन नियम भी खत्म
- शादी समारोह में 200 लोग हो सकेंगे शामिल
Delhi School Reopen News: दिल्ली में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही हो लेकिन गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। दिल्ली में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने को लेकर अगली बैठक में फैसला होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अगली बैठक होने तक दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने के निर्णय को स्थगित कर दिया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि भी अभी बच्चों को संक्रमण के खतरे में नहीं डाला जा सकता, इसलिए स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद ही रहेंगे। हालांकि, कोरोना पाबंदियों में ढील दी गई है।
स्कूलों को खोलने के पक्ष में थी दिल्ली सरकार
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली सरकार स्कूलों को खोलने के पक्ष में थी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है और संक्रमण की दर भी कम हुई है। इसके बावजूद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में स्कूलों को अभी नहीं खोलने का फैसला हुआ है। सिसोदिया ने बुधवार को जोर देते हुए कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा कभी भी ऑफलाइन शिक्षा की जगह नहीं ले सकती। बता दें कि, मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं।
लिए गए ये बड़े फैसले
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार के मद्देनजर गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में गैर-जरूरी दुकानों को खोलने की सम-विषम व्यवस्था, सप्ताहांत कर्फ्यू (Weekend Curfew) को हटाने के अलावा रेस्तरां एवं बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया गया। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए।
अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कार्यालयों को भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही दिल्ली में शादियों पर लगी पाबंदियों को लेकर भी ढील दी गई है। बैठक में खुले क्षेत्रों में अधिकतम 200 मेहमानों और बंद स्थानों पर 50 प्रतिशत तक की क्षमता के साथ विवाह समारोहों की अनुमति देने का फैसला भी लिया गया। अब तक घर पर इस तरह के आयोजनों में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत थी।
सप्ताहांत को छोड़कर बाकी दिनों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि बैठक में मामलों में वृद्धि पर रोकथाम के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन को बढ़ावा देने और अन्य दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने का भी निर्णय लिया गया।