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लॉकडाउन के दौरान फीस के नियमों का उल्लंघन, निजी स्कूल की दो शाखाएं सील

लॉकडाउन के बीच फीस संबंधित नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सोमवार को एक निजी स्कूल की दो शाखाओं को सील करने का आदेश दिया।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : May 05, 2020 06:56 am IST, Updated : May 05, 2020 06:56 am IST
Delhi School Seal- India TV Hindi
Delhi School Seal

नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मद्दनेजर लागू लॉकडाउन के बीच फीस संबंधित नियमों का उल्लंघन करने को लेकर सोमवार को एक निजी स्कूल की दो शाखाओं को सील करने का आदेश दिया। साथ ही प्रबंधन अथवा स्कूल के संचालन प्रमुखों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया। आदेश के बाद एपीजे स्कूल की शेख सराय के पंचशील पार्क और साकेत स्थित शाखाओं को सोमवार को सील कर दिया गया। 

हालांकि, स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि वे कानून के तहत ही काम कर रहे थे और छात्रों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लागू लॉकडाउन के मद्देनजर हालात को संज्ञान में लिए बिना ही स्कूलों की ओर से गैर कानूनी तरीके से फीस बढ़ाने की बात सामने आने के बाद स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 

आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एपीजे स्कूल की पंचशील पार्क शाखा के प्रधानाचार्य ने कहा, '' फीस के बाबत, हमारे स्कूल में सभी कदम शिक्षा निदेशालय से मिले आदेश के मुताबिक ही उठाए जाते हैं। हमने निश्चित तौर पर अभिभावकों को फीस भरने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाला है। पंचशील पार्क शाखा के लगभग 100 प्रतिशत अभिभावकों ने सत्र 2019-20 की फीस जमा करवा दी है और अधिकतर ने इस सत्र के एक महीने का शिक्षण शुल्क जमा कर दिया है।''

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