नई दिल्ली। दिल्ली की एक कोर्ट ने आज उमर खालिद के वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट की बातों को 'चुनिंदा तरीके से लीक' किया गया है। हालांकि, अदालत ने आदेश कहा है कि चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी शनिवार शाम तक उमर खालिद के वकील को सौंप दी जाए।
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में उमर खालिद के वकील ने अर्जी दायर कर कहा कि उमर खालिद को अभी तक पूरक आरोप पत्र की प्रति तक नहीं मिली है और वह कथित मीडिया ट्रायल में अपना बचाव तक नहीं कर सकते। इस अर्जी में कहा गया कि पहले पूरक आरोप पत्र की ई-कॉपी देने के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय है लेकिन उमर खालिद को शनिवार को ही प्रति मुहैया करवाई जाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उमर खालिद के वकील को शनिवार को ही ई-कॉपी प्रदान करने का निर्देश कोर्ट स्टाफ को दिया। हालांकि, सुनवाई के दौरान विशेष अधिवक्ता अमित प्रसाद ने उमर खालिद के आरोपों को खारिज कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद के साथ शरजील इमाम तथा फैजान खान को भी दंगों की साजिश के सिलसिले में अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार कर आरोपी बनाया है। अब इनके खिलाफ यूएपीए, हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा, भीड़ जमा करना, राजद्रोह, आपराधिक साजिश समेत अन्य कई धाराओं में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस पर अदालत ने राजद्रोह, आपराधिक साजिश के अलावा अन्य धाराओं पर 24 नवंबर को संज्ञान लिया था।