Delhi News: दिल्ली में वायु प्रदूषण में कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम नहीं हुआ है। इसी बीच थोड़ी राहत मिलते ही दिल्ली सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत 9 नवंबर से स्कूल फिर खेल दिए जाएंगे। साथ ही दफ्तरों में भी पूरी क्षमता के साथ काम करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन खास बात ध्यान देने लायक यह है कि दिल्ली में वाहनों पर लगे बैन को अभी भी जारी रखने का आदेश है। ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली में चार पहिया वाहनों में बीएस III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर बैन जारी रहेगा।
दिल्ली में 9 नवंबर से फिर खुल जाएंगे स्कूल
स्कूल दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर हुई मीटिंग के दौरान बीते दिनों स्कूलों, गाड़ियों और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों समेत कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को लेकर जो प्रतिबंध लगाए थे। उनमें से ज्यादातर को वापस ले लिया गया है। अब दिल्ली में बुधवार 9 नवंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा हो गया था। सांस लेना भी दूभर हो गया था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लागू किए थे।
सभी तरह के ट्रकों पर प्रतिबंध जारी
GRAP स्टेज 4 के लागू होने के बाद दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की आवाजाही पर सख्ती से प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा। इसके अलावा, BS4 इंजन वाले डीजल व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर भी प्रतिबंध है। मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) और हैवी गुड्स व्हीकल (HGV) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि, इस दौरान सीएनजी ट्रक पर छूट रहेगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक और CNG से चलने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध होगा।
बैन के दौरान इन वाहनों को अनुमति
सरकार द्वारा लगाए गए नियम के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए पेट्रोल से चलने वाली कारों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी इंजन का उपयोग करने वाली कारों को अनुमति है। दरअसल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) ने दिल्ली और एनसीआर में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (LMV) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। इस कैटेगरी में प्राइवेट वाहन यानी कार भी आते हैं. लेकिन अगर डीजल वाहन BS-6 है तो फिर प्रतिबंध नहीं लगेगा। अगर BS-4 है तो फिर उसे दिल्ली में चलाना प्रतिबंधित है।
डीजल कारों को लेकर क्या है नियम?
दरअसल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) ने दिल्ली और एनसीआर में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (LMV) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस कैटेगरी में प्राइवेट वाहन यानी कार भी आते हैं। लेकिन अगर डीजल वाहन BS-6 है तो फिर प्रतिबंध नहीं लगेगा। अगर BS-4 है तो फिर उसे दिल्ली में चलाना प्रतिबंधित है। हालांकि आदेश में कहा गया है कि आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छूट मिलेगी। ये नियम दिल्ली और एनसीआर के लिए भी लागू है। इसलिए अगर आप डीजल कार से दिल्ली आने की सोच रहे हैं तो समस्या हो सकती है हो सकता है कि आपको दिल्ली की सीमा पर रोक दिया जाए।
बीएस4 डीजल वाहनों को अगली सूचना तक केवल दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर प्रतिबंधित किया गया है।
किन वाहनों को है अनुमति
नियम के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए पेट्रोल से चलने वाली कारों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी इंजन का उपयोग करने वाली कारों को भी अनुमति दी जाएगी। डीजल वाले BS-6 कार पर प्रतिबंध नहीं है।
कंस्ट्रक्शन के काम पर भी नहीं हटा प्रतिबंध
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए सरकार ने मेडिकल, रेलवे, मेट्रो रेल सर्विसेज, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल जैसी जरूरी सेवाओं को छूट दी है। इसके अलावा हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज जैसी बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर जो रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे, उन्हें भी दिल्ली सरकार ने जारी रखा है।