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दिल्ली में शुरू हुआ वायु प्रदूषण का कहर, 266 पहुंचा राजधानी का AQI, अब लगेंगे कई प्रतिबंध

दिल्ली में रविवार सुबह वायु प्रदूषण 'ख़राब' स्तर तक पहुंच गया। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने राजधानी क्षेत्र में GRAP-2 लागू कर दिया। इस वजह से अब कई कामों पर प्रतिबंध लग जाएगा।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Oct 22, 2023 8:00 IST, Updated : Oct 22, 2023 8:19 IST
Delhi, Delhi Pollution
Image Source : FILE दिल्ली में शुरू हुआ वायु प्रदूषण का कहर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है और हर बार की तरह ठंड शुरू होते ही दिल्ली की हवा भी जहरीली हो गई है। राजधानी में रविवार सुबह वायु प्रदूषण की वजह से धुंध की चादर छाई हुई थी। AQI 266 पहुंच गई और प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन होने लगी। सुभ-सुभ इंडिया गेट समेत कई स्थानों पर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोहरा हो लेकिन यह कोहरा नहीं बल्कि धुंए की चादर थी। 

वहीं वायु प्रदूषण के दशहरे से पहले ही इस स्तर पर पहुंचने से सरकार चिंतित हो गई है। इसी बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने  21 अक्टूबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP-2 लागू करने का फैसला किया है। इसी के साथ दिल्ली-एनसीआर में अब GRAP-1 के साथ GRAP-2 की पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। वहीं एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि 23 और 24 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)  'बहुत खराब' कैटेगरी तक पहुंच सकता है। बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है।  

CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है। 

  • स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
  • स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
  • स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
  • स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर

स्टेज 1 पर लगती हैं ये पाबंदियां

स्टेज 1 (खराब हवा की गुणवत्ता) लागू होने पर सीएक्यूएम 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक आकार के भूखंडों पर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश देता है।  

  • कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू होंगे।  
  • सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा।  
  • खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।  ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा।  
  • जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी।  
  • PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।  गाड़ियां बिना PUC के नहीं चलेंगी।  
  • एनसीआर में कम से कम बिजली कटौती होगी।  डिजल जनरेटर का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं होगा। 

स्टेज 2 पर लगती हैं ये पाबंदियां

  • हर दिन सड़कों की सफाई होगी। जबकि, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा।  
  • होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा।  
  • अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा।  
  • लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी।  
  • इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे। 

स्टेज 3 पर लगती हैं ये पाबंदियां

  • हर दिन सड़कों की सफाई होगी। साथ ही पानी का छिड़काव भी होगा।  
  • अस्पताल, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी कुछ जगहों को छोड़कर पूरे दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी बंद हो जाएगी।  
  • ईंधन पर नहीं चलने वालीं इंडस्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी। मिल्क-डेरी यूनिट और दवा और मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रियों-फैक्ट्रियों को छूट रहेगी। 
  • दिल्ली-एनसीआर में माइनिंग भी बंद हो जाएगी। स्टोन क्रशर और ईंट भट्टियों का काम भी बंद हो जाएगा।  
  • BS III पेट्रोल और BS IV डीजल पर चलने वाली कारों को लेकर प्रतिबंध आ सकते हैं। 

स्टेज 4 पर होती हैं ये पाबंदियां

  • दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी। सिर्फ जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले ट्रक आ सकेंगे।  
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध। जरूरी सामान ढोने वाले व्हीकल को छूट रहेगी।  
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ BS VI इंजन गाड़ियों और जरूरी सेवा में लगी गाड़ियों को छूट रहेगी।  
  • इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर भी रोक रहेगी। सिर्फ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज, पाइपलाइन बनाने का काम चलता रहेगा।  
  • एनसीआर में राज्य सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे। बाकी घर से काम करेंगे। केंद्र के कर्मचारियों का फैसला केंद्र सरकार करेगी।  
  • स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान और गैर-जरूरी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद या चालू रखने पर सरकार फैसला लेगी। 

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