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ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मी हो जाएं सावधान! अब देना होगा दोगुना जुर्माना

आदेश के अनुसार, ‘‘सभी पुलिसकर्मियों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने और संशोधित मोटर वाहन कानून से उन्हें अवगत कराने की जरुरत है कि पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात नियम तोड़े जाने पर दोगुना जुर्माने का प्रावधान है।’’

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : March 11, 2022 18:12 IST
Delhi Traffic Police
Image Source : PTI FILE PHOTO Delhi Traffic Police

Highlights

  • यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को देना होगा दोगुना जुर्माना
  • अवर पुलिस आयुक्त (यातायात) अजय कृष्ण शर्मा ने 2 मार्च को जारी किया आदेश

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में यातायात यानी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस के कर्मियों को सामान्य से दोगुना जुर्माना भरना होगा। अवर पुलिस आयुक्त (यातायात) अजय कृष्ण शर्मा ने 2 मार्च को जारी आदेश में कहा है कि ऐसा देखा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी सरकारी वाहन चलाते हुए या ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। 

आदेश के अनुसार, ‘‘सभी पुलिसकर्मियों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने और संशोधित मोटर वाहन कानून से उन्हें अवगत कराने की जरुरत है कि पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात नियम तोड़े जाने पर दोगुना जुर्माने का प्रावधान है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए आपके मातहत आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मियों को संवेदनशील बनाए जाने की जरुरत है। जुर्माने और विभाग की छवि खराब होने से बचाने के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें।’’ 

यातायात विभाग के निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि सभी अभियोजन अधिकारियों को बताएं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उनके ओहदे और तबके को ध्यान में ना रखते हुए सामान्य तरीके से मोटर वाहन कानून तथा अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई करें। 

आदेश में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस कर्मी या तो वर्दी में या सरकारी वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कानून के उचित प्रावधानों और एमवी अधिनियम की धारा 210 बी के तहत किए गए प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

संशोधित एमवी अधिनियम -1988 की धारा 210 बी की सामग्री के अनुसार, "एक प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड - कोई भी प्राधिकरण जो इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सशक्त है, यदि ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, तो इस अधिनियम के तहत उस अपराध के अनुरूप दो बार दंड के लिए उत्तरदायी होगा।"

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