दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अपनी 11 वर्षीय बेटी की पिटाई करने के आरोप में अपने एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने बताया कि गुरुवार रात 10:30 बजे एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें एक लड़की के बारे में बताया गया था, जो अपने माता-पिता द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार हुई थी।
लड़की के शरीर पर चोट और शारीरिक शोषण के निशान
सूचना के बाद एक पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर, उन्हें पता चला कि दुर्गापुरी एक्सटेंशन की रहने वाली लड़की के शरीर पर कई चोट और शारीरिक शोषण के निशान थे। डीसीपी ने कहा कि जीटीबी अस्पताल में लड़की मेडिकल जांच की गई। इस दौरान उसने अपने पिता सुनील कुमार यादव के बारे में बताया कि उनका दुर्व्यवहार का इतिहास है। यादव दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं।
जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज
उन्होंने आगे कहा, ''इसके बाद, ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323, 34 और 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।'' जेजे अधिनियम की धारा 75 एक बच्चे के प्रति क्रूरता के लिए दंड का प्रावधान करती है।
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