राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेद्र नगर हादसे के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली MCD कमिश्नर और DCP पेश हुए। MCD ने बताया कि मामले में कार्यवाही की गई है, हमने नालों की भी सफाई की है। इस पर हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने जमीन पर जा कर निरीक्षण किया है? सभी दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राजेंद्र हादसे की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि CVC का वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी करेगा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी को फटकार भी लगाई है।
MCD पर हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि MCD के साथ समस्या यह है कि कोर्ट के समय समय पर आदेश देने के बावजूद वो आदेश लागू नहीं होता। अधिकारी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। हाई कोर्ट ने पूछा कि जूनियर इंजीनियर के खिलाफ क्या कारवाई हुई। जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस हिस्से को देखे। मानसून से कैसे निपटा जाए इसको लेकर कोई तैयारी नही की। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए। अगर हर तरफ से पूसा रोड पर पानी आता है तो पानी को कम करने को लेकर या पानी ना आए उसको लेकर क्या कारवाई की।
दिल्ली पुलिस से भी सवाल
दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट से कहा कि पुलिस ने पूरी तत्परता से जांच की है। डीसीपी जो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद हैं, बताया है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना किस तरह घटित हुई। हालांकि, पूछे गए सवालों के जवाब में, पुलिस ने यह स्वीकार किया है कि एमसीडी की फाइल आज तक जब्त नहीं की गई है और एमसीडी के किसी भी अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है।
यहां समझिए सुनवाई का पूरा सार-:
- भ्रष्ट अफसरों पर गिरेगी गाज।
- तीन छात्रों की मौत के जिम्मेदार कौन?
- मामले की जांच सीबीआई को सौंपी।
- दिल्ली पुलिस से नाराज हाईकोर्ट।
- CVC को CBI जांच की निगरानी का जिम्मा।
- CVC के वरिष्ठ अधिकारी सुनिश्चित करें जांच समयबद्ध तरीके से हो।
- MCD कमिश्नर को इलाके से अतिक्रमण हटाने के आदेश।
- साथ ही बरसाती नालों की सफाई सुनिश्चित करने के आदेश।
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