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अब दिल्ली की सड़कें होंगी सुरक्षित, जाम से भी मिलेगी निजात, अपनी लेन में चलेंगे वाहन

दिल्ली परिवहन विभाग की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए अनुशासन को सख्ती से लागू करने जा रहा है। गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192-A के तहत दस हज़ार रुपए तक का जुर्माना और छह महीने की कैद होगी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: March 24, 2022 12:53 IST
Now the roads of Delhi will be safe- India TV Hindi
Image Source : FILE Now the roads of Delhi will be safe

Highlights

  • अब दिल्ली की सड़कें होंगी सुरक्षित
  • जाम से भी मिलेगी निजात
  • अपनी लेन में चलेंगे सभी वाहन

दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। जी हां, अब यहां की सड़क पर भीड़ नहीं लगेगी और रोड पर चलना भी सुरक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए अनुशासन को सख्ती से लागू करने जा रहा है। गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192-A के तहत दस हज़ार रुपए तक का जुर्माना और छह महीने की कैद का प्रावधान किया गया है।

विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार- ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और मालवाहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले समर्पित लेन को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित करेगा। शेष समय में अन्य वाहनों को इन लेनों पर चनले की अनुमति दी जाएगी। हालांकि बसें और मालवाहक 24 घंटे अपनी समर्पित चिन्हित लेन पर बने रहेंगे। पहल के तहत पहले चरण में चुने गए कुल 46 कॉरिडोर में से 15 पर ही प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। 

दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया- ' दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और भीड़भाड़ से निपटने के लिए बस लेन प्रवर्तन अभियान शुरू कर रही है। ड्राइवर संवेदीकरण के लिए DTC, क्लस्टर, PWD और पुलिस को बस लेन और परिवहन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।'

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