Friday, November 22, 2024
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दिल्ली: नाइट कर्फ्यू में इन लोगों को मिलेगी छूट, कुछ के लिए ई-पास जरूरी

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 6 अप्रैल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।

Reported by: Bhaskar Mishra @mishrabhasker
Updated on: April 06, 2021 16:59 IST
Delhi night curfew: Who all are exempted? Heres the full list- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 6 अप्रैल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक कई लोगों को इससे छूट मिलेगी। कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी।

स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी।

इन कर्मचारियों-अधिकारियों को छूट रहेगी

  1. सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी
  2. गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी
  3. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी
  4. अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी
  5. अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी। इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा

सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया गया है। जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इनके लिए जरूरी होगी ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी

  1. राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें
  2. बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम
  3. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  4. इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग
  5. खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी
  6. पैट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट
  7. पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
  8. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस
  9. प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
  10. कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग

दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए आवेदन किया जा सकेगा, वहीं जिला प्रशासन भी जारी करेगा ई-पास। दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो।

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