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Delhi News: दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर बैन, AAP सरकार का बड़ा फैसला

Delhi News: पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

Edited By: Niraj Kumar
Published : Sep 07, 2022 12:21 IST, Updated : Sep 07, 2022 13:16 IST
Firecrackers
Image Source : FILE Firecrackers

Highlights

  • पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध
  • यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा

Delhi News:  राजधानी दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर बैन रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू 

गोपाल राय ने ट्वीट किया-इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।

प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए फैसला

उन्होंने कहा-;दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।'

पिछले साल भी पटाखों पर लगाया था बैन

दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पटाख जलाने से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर की सरकार ने ‘‘पटाखे नहीं दिए जलाओ’’ अभियान भी शुरू किया था। पटाखों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। 

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