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Delhi News: CBI आज खंगालेगी मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर, शराब घोटाले में चल रही जांच

Delhi News: वहीं सीबीआई के द्वारा उनके बैंक लॉकर की जांच को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जैसे मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला, वैसे ही बैंक लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published : Aug 30, 2022 8:48 IST, Updated : Aug 30, 2022 8:48 IST
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Image Source : PTI CBI

Highlights

  • जांच में पूरा सहयोग करूंगा- सिसोदिया
  • सीबीआई ने बनाया है नंबर 1 आरोपी
  • LG ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश

Delhi News: भ्रष्टाचार और शराब घोटाले को लेकर घिरे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज उनके बैंक लॉकर की जांच की जाएगी। सीबीआई जिस वक्त लॉकर की जांच करेगी तो उस वक्त उनके परिवार के सदस्य में से एक व्यक्ति सीबीआई की टीम के साथ मौजूद रहेगा। 

जांच में पूरा सहयोग करूंगा- सिसोदिया 

वहीं सीबीआई के द्वारा उनके बैंक लॉकर की जांच को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जैसे मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला, वैसे ही बैंक लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि, "कल सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे के छापे में कुछ नहीं मिला था। लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा।''

सीबीआई ने बनाया है नंबर 1 आरोपी 

इस मामले में CBI ने जो FIR दर्ज की है उसमें सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। इस FIR में सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों के नाम हैं। बता दें कि सिसोदिया के आवास और अन्य ठिकानों पर सीबीआई के छापे के बाद आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। AAP ने आरोप लगाया है कि एजेंसी ‘ऊपर से मिले’ आदेशों पर काम कर रही है।   

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Image Source : PTI
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LG ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश 

गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन तथा प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। दिल्ली के मुख्य सचिव की सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गयी थी। इस रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है। नई आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल 17 नवंबर से लागू की गयी थी, जिसके तहत 32 मंडलों में विभाजित शहर में 849 ठेकों के लिए बोली लगाने वाली निजी संस्थाओं को रिटेल लाइसेंस दिए गए थे। 

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