Highlights
- झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा - सिसोदिया
- पहले भी कई रेड हुईं लेकिन कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा - केजरीवाल
- LG ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
Delhi News: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर CBI की छापेमारी चल रही है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। जो अच्छा करता है उसे परेशान करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि, "हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। जाँच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता।"
झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा - सिसोदिया
इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि, "ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें। हम दोनों के ऊपर झूँठे आरोप हैं. कोर्ट में सच सामने आ जाएगा।"
पहले भी कई रेड हुईं लेकिन कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा - केजरीवाल
मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के छापे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि CBI का स्वागत है। पूरा cooperate करेंगे। पहले भी कई जाँच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि, "जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार NYT के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ़ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी। CBI का स्वागत है। पूरा cooperate करेंगे। पहले भी कई जाँच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा।"
LG ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन तथा प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने की सिफारिश की थी। दिल्ली के मुख्य सचिव की सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गयी थी। इस रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है। नई आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल 17 नवंबर से लागू की गयी थी, जिसके तहत 32 मंडलों में विभाजित शहर में 849 ठेकों के लिए बोली लगाने वाली निजी संस्थाओं को रिटेल लाइसेंस दिए गए थे।