Highlights
- ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था
- सत्येंद्र जैन से मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रही है पूछताछ
- पूछताछ में कहा था कि उनकी मेमोरी चली गई
Delhi News: आम आदमीं पार्टी के विधायक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येंद्र जैन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमे आम आदमी पार्टी के नेता को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के मंत्री और शकूर बस्ती से विधायक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने खुद कहा है कि वह अपनी याददाश्त खो चुके हैं और अडिशनल सॉलिसिटर जनरल के जरिए ट्रायल कोर्ट से भी यही कहा है।
याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार साफ तौर पर संविधान में अनुच्छेद 191 (1) (b) के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे किसी व्यक्ति को निर्वाचन और विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए जो विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय की ओर से ऐसा घोषित किया गया हो।'
याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वकील रुद्र विक्रम सिंह के जरिए दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि जैन के उन सभी फैसलों को अमान्य घोषित किया जाए जो उन्होंने कोरोना संक्रमित होने और फिर याददाश्त गंवाने के बाद लिए।
पूछताछ में कहा था कि उनकी मेमोरी चली गई
आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ के दौरान कहा था कि उनकी कोरोना की वजह से मेमोरी चली गई है। ईडी जैन से हवाला मामले से जुड़े कागजातों के बारे में सवाल कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने ये बात कही।
गौरतलब है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। ऐसे में जब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई तो ईडी ने ये जानकारी दी कि जैन ने सवाल पूछने पर कहा कि कोरोना की वजह से वह अपनी मेमोरी खो चुके हैं।
क्या है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का मामला
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन से जुड़े मामले में ये गिरफ्तारी की थी।