Saturday, November 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली मेट्रो की ट्रेन शुक्रवार से 20 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी, GRAP-3 लागू होने के बाद DMRC का फैसला

दिल्ली मेट्रो की ट्रेन शुक्रवार से 20 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी, GRAP-3 लागू होने के बाद DMRC का फैसला

दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें तीन नवंबर से 20 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। यह फैसला दिल्ली में GRAP-3 लागू होने के बाद डीएमआरसी ने लिया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते राजधानी दिल्ली में GRAP-3 लागू कर दिया गया है।

Edited By: India TV News Desk
Updated on: November 03, 2023 6:47 IST
दिल्ली मेट्रो की...- India TV Hindi
Image Source : ANI दिल्ली मेट्रो की ट्रेन शुक्रवार से 20 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी,

नई दिल्ली: दिल्ली और पड़ोसी शहरों में अधिक से अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते दिल्ली मेट्रो की ट्रेन तीन नवंबर से 20 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बृहस्पतिवार को शाम पांच बजे 402 पर था, जिसके बाद केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण आयोग ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) का तीसरा चरण लागू किया। GRAP सर्दी के मौसम के दौरान क्षेत्र में लागू किया जाता है। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा, “दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरएपी का तीसरा चरण लागू होने के मद्देनजर, डीएमआरसी कल यानी तीन नवंबर 2023 (शुक्रवार) से अपने नेटवर्क पर ट्रेन के 20 अतिरिक्त फेरे लगवाएगी।”

GRAP स्टेज-III प्रतिबंधों में एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी शामिल हैं, जो दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगे। इसके साथ ही अब एनसीआर और जीएनसीटीडी में राज्य सरकारें पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में फिजिकल क्लास बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने पर निर्णय ले सकती हैं।

निर्माण और खनन कार्यों पर लगेगी रोक 

इसके साथ ही जीआरएपी चरण-III प्रतिबंधों में स्टोन क्रशरों के संचालन को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद करना होगा और पूरे एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध शामिल है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी निर्माण कार्य को इसमें छूट मिल सकेगी।

जीआरपी-3 के तहत ये निर्देश किए गए जारी 

  1. पीक आवर से पहले सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव करना होगा। 
  2. सरकारों को अब सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल को बढा़ना होगा। जिससे लोग पीक आवर में इसका ही इस्तेमाल करें, इसके लिए अलग-अलग किराया तय किया जाए। 
  3. पूरे एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ पर कड़ा प्रतिबंध लागू करना। हालांकि इसमें कुछ निर्माण कार्यों को छूट दी गई है जैसे रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल, अस्पताल आदि।
  4. पत्थर तोड़ने वाले काम पर रोक लगाया जाएगा। 
  5. दिल्ली और एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले चार पहिया वाहन पर प्रतिबंध रहेगा।
  6. राज्य सरकारें एनसीआर में पांचवीं तक की पढ़ाई ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करने का फैसला कर सकती है। 
  7. लोगों से अपील की गई है कि वे जलावन के लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल न करें। 
  8. दिल्ली-एनसीआर के लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे काम को संयोजित करें और कम ट्रैवल करें।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें दिल्ली सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement