नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने शनिवार को दिल्ली अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। दिल्ली में मेट्रो और बस में सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है।
DDMA की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में 26 जुलाई यानि सोमवार की सुबह 5 बजे से मेट्रो और बसें 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। DTC और क्लस्टर की बसें भी 100 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ चल सकेंगी, अभी तक ये भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल रही हैं। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की छूट का भी ऐलान किया है।
किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी
हालांकि, दिल्ली मेट्रो में अभी यात्रियों के खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी जारी रहेगी। बता दें कि, अभी दिल्ली मेट्रो अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल रही है। इसके अलावा दिल्ली में अंतिम संस्कार और शादी में भी शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 100 रखी गई है। DDMA ने अपने बयान में कहा है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रहेगी। इसी तरह रेस्टोरेंट और बार को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के ही आदेश दिए गए हैं।
दिल्ली के स्पा 26 जुलाई से खुलेंगे
इसके अलावा दिल्ली में स्पा खोलने की भी इजाजत दे दी गई है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। डीडीएमए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली के स्पा 26 जुलाई से खुलेंगे, इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण (टीके की दोनों खुराक) या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराया जाना अनिवार्य होगा। कारोबारी प्रदर्शनियों को 26 जुलाई से आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इनमें केवल कारोबारी आगंतुक ही शिरकत कर सकेंगे।