दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अब मेट्रो में शराब ले जाने की इजाजत दे दी है। DMRC ने अपने अधिकारिक बयान में कहा कि दिल्ली मेट्रो के नए नियमों में बदलाव किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो में अब प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की इजाजत है। पहले ये इजाजत केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में थी। पहले जो आदेश थे उसके अनुसार, दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर सख्त पाबंदी थी। हालांकि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में लोग शराब ले जा सकते थे। CISF और DMRC की एक कमिटी ने अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया है और अब से पूरे दिल्ली मेट्रो में शराब लेकर यात्रा करने पर पाबंदी हटा दी है। मतलब अब कोई भी शख्स दिल्ली मेट्रो में शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकता है।
मेट्रो में अर्मायदित व्यवहार करते पाए गए तो होगी कार्रवाई
बता दें कि पहले की तरह ही दिल्ली मेट्रो परिसर में शराब पीने पर सख्त पाबंदी रहेगी। इसके अलावा DMRC ने मेट्रो यात्रियों से यात्रा के दौरान उचित व्यवहार करने को भी कहा है। अब शराब ले जाने की छूट है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप शराब के नशे में मेट्रो में अर्मायदित व्यवहार करें। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पॉलीमैथ नाम के एक यूजर ने DMRC को टैग करते हुए ये सवाल पूछा था कि क्या ब्लू लाइन मेट्रो में शराब की बोतल ले जा सकते हैं? जिसके जवाब में DMRC ने लिखा कि 'हां, दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद बोतल शराब ले जाने की इजाजत है।'