नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की एक याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई है। इस याचिका में दिल्ली में मेयर पद का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली नगर निगम के महापौर पद का चुनाव जल्द कराने के संबंध में ओबेरॉय की दलीलों पर संज्ञान लिया।
‘मामले को 3 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा’
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘इसे 3 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाएगा।’ पिछले मंगलवार को दिल्ली में मेयर पद का चुनाव इस महीने दूसरी बार नहीं हो सका था, क्योंकि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने कुछ पार्षदों के हंगामे के बाद MCD सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। 6 जनवरी को चुनाव न हो पाने के बाद मंगलवार को महापौर चुनाव के लिए दूसरी बार सदन की बैठक बुलाई गई लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई जिसके बाद AAP के पार्षदों और विधायकों ने प्रदर्शन किया था।
BJP और AAP ने एक दूसरे पर लगाए आरोप
बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया था कि AAP MCD में बहुमत होने के बावजूद महापौर और उप महापौर के चुनाव से भाग रही है। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी चुनाव से डरी हुई है। वहीं, AAP के सांसद संजय सिंह ने BJP पर दिल्ली के '2 करोड़ लोगों' की ओर से उनकी पार्टी व अरविंद केजरीवाल को दिए गए जनादेश का ‘गला घोटने’ का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने कहा था कि इन चुनावों में बीजेपी बुरी तरह हार रही है।