नयी दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 के मंगलवार को राज्यसभा में पारित होने के बाद नगर निगम के वार्डों की कुल संख्या संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बीच, विशेषज्ञों का कहना है कि नगर निगम का चुनाव एक साल से पहले होने की संभावना नहीं है क्योंकि नए परिसीमन कार्य की आवश्यकता होगी।
दिल्ली के मौजूदा एवं पूर्व महापौरों ने कहा कि एकीकृत नगर निगम 'दिल्ली और दिल्लीवासियों के लिए अच्छा होगा।' हालांकि, उन्होंने रेखांकित किया कि नए परिसीमन कार्य के कारण एक वर्ष से पहले निगम चुनाव होने की संभावना नहीं है।
पिछले सप्ताह लोकसभा द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक-2022 के अनुसार, नगर निगमों के एकीकरण से समन्वित और रणनीतिक योजना एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा। विपक्ष द्वारा संशोधन की सभी मांगों को नकारने के बाद राज्यसभा ने ध्वनि मत से विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी।-इनपुट-भाषा