Sunday, November 24, 2024
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Delhi MCD Elections: चुनाव आयोग आज कर सकता है तारीखों का ऐलान, प्रचार को लेकर लगीं ये पाबंदियां

दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। आज यानी 9 मार्च को चुनाव आयोग दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: March 09, 2022 12:07 IST
प्रतीकात्मक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : PTI प्रतीकात्मक तस्वीर

Highlights

  • MCD चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर सकता है आयोग
  • चुनाव आयोग ने इलेक्शन से पहले कई प्रकार की पाबंदियां भी लगाई हैं
  • रात आठ बजे के बाद सभाएं करने या जुलूस निकालने पर रोक होगी

दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। आज यानी 9 मार्च को चुनाव आयोग दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने इस साल अप्रैल में होने वाले नगर निगम चुनाव की आदर्श आचार संहिता में कोविड-19 मद्देनजर मान्यता प्राप्त दलों के लिये स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए पांच तय की है। 

इसके अलावा भी संहिता में कई पाबंदियां लगाने की बात कही गई है। संहिता के दिशा-निर्देशों के अनुसार, रात आठ बजे के बाद सभाएं करने या जुलूस निकालने पर रोक होगी। साथ ही बिना पूर्वानुमति के बाइक या साइकिल रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। नुक्कड़ सभाओं में केवल 50 लोगों को शरीक होने की अनुमति दी जाएगी। केवल पांच लोगों को घर-घर जाकर प्रचार करने की इजाजत होगी। 

तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी-

दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग कुछ ही दिन में तारीख की घोषणा कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संहिता दस्तावेज के अनुसार, '' कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के लिये स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिये पांच तय की गई है। '' 

दस्तावेज के अनुसार, ''स्टार प्रचारकों से चुनाव प्रचार कराने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी।'' दिशा-निर्देशों के अनुसार, ''वैध अनुमति के बिना और मौजूदा डीडीएमए दिशानिर्देशों के तहत किसी भी रोड शो और मोटरबाइक / साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।''

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